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कुशीनगर में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर ऐक्शन में प्रशासन, चस्पा किया नोटिस

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर प्रशासन ऐक्शन में है। नगर पालिका प्रशासन ने मदनी मस्जिद पर नोटिस चस्पा किया है। प्रशासन ने 15 दिन में जवाब देने के लिए समय दिया गया है।

Wed, 25 Dec 2024 11:25 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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कुशीनगर में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर ऐक्शन में प्रशासन, चस्पा किया नोटिस

कुशीनगर जिला प्रशासन की जांच में सरकारी भूमि पर अतिक्रण कर मस्जिद निर्माण की पुष्टि होने के बाद नगरपालिका प्रशासन ने अपने अवर अभियंता के जांच आख्या पर मदनी मस्जिद के दो पक्षकारों को नोटिस भेजा है। इसके साथ ही मस्जिद पर नोटिस भी चस्पा करा दिया है। इसमें पंद्रह दिन के अंदर पेश होकर जवाब देने के लिए कहा है। नगरपालिका परिषद हाटा की अधिशासी अधिकारी मीनू सिंह ने अजमनतुन निशा पत्नी हाजी हामिद व जाकिर अली पुत्र हाजी हामिद को नोटिस जारी किया है।

इसमें लिखा गया है कि अवर अभियंता की आख्या दिनांक 21 दिसंबर, 2024 के अनुसार वार्ड नंबर-21 गांधी नगर, नगर पालिका के पीछे अवैध रूप से चार तल का मस्जिद एवं सीढ़ी के नीचे दोनों तरफ भूमिगत कमरे का निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में आप से अभिलेख तथा नक्शा नगरपालिका द्वारा कई बार मांगा गया, लेकिन इस संबंध में कोई कागजात व साक्ष्य अब तक नहीं दिया गया। यहां तक मना करने के बाद भी निर्माण कार्य भी बंद नहीं किया गया।

ईओ द्वारा जारी नोटिस में यह भी उल्लेख है कि इस नोटिस के पाने के तत्काल बाद निर्माण कार्य को रोक दें, निर्माण कार्य से संबंधित कागजात, नक्शा सहित अन्य पत्रावली सात जनवरी 2025 को अधोस्ताक्षरी के समक्ष पेश होकर प्रस्तुत करें और अपना स्पष्टीकरण दें। अन्यथा आप लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए आपके खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी।

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बताते दें कि बीते 17 दिसंबर को हिंदूवादी नेता रामवचन सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराया था कि हाटा में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है। उन्होंने निर्माण में हुए फंडिंग पर भी सवाल उठाया था। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और पांच दिन जांच पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी। इसमें कुछ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर मस्जिद बनाने की बात कही गयी है।

तमकुहीराज एसडीएम अतिक्रमण की शिकायत थी। राजस्व टीम द्वारा मौके की जांच की गई। जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उनके आधार पर तहसीलदार न्यायालय में राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत बेदखली का मुकदमा हुआ है। इसमें पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया जाएगा।

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