accused has been sentenced to death in the case of rape and murder of girl student छात्रा से रेप के बाद पेचकस घोंपकर की थी हत्या, अब फांसी पर लटकेगा हैवान, 3 साल बाद आया फैसला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
More

छात्रा से रेप के बाद पेचकस घोंपकर की थी हत्या, अब फांसी पर लटकेगा हैवान, 3 साल बाद आया फैसला

फतेहपुर में तीन साल पहले रेप के बाद छात्रा की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा 81 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अदालत ने घटना की साजिश रचने और शव को छिपाने में मदद करने वाली एक दो सहअभियुक्तों को 7 साल की कैद की सजा सुनाई।

Wed, 21 May 2025 09:21 PMPawan Kumar Sharma कार्यालय संवाददाता, फतेहपुर
share
छात्रा से रेप के बाद पेचकस घोंपकर की थी हत्या, अब फांसी पर लटकेगा हैवान, 3 साल बाद आया फैसला

यूपी के फतेहपुर में तीन साल पहले जहानाबाद क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार सप्तम की अदालत ने बुधवार को दोषी को फांसी की सजा सुनाई। 81 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अदालत ने घटना की साजिश रचने और शव को छिपाने में मदद करने वाली एक महिला समेत दो सहअभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की कैद व 11-11 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र सिंह ने बताया कि कानपुर नगर के साढ़ थाने के एक गांव की रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर जहानाबाद कस्बे में कोचिंग पढ़ने आती थी। 30 मई 2022 की सुबह कोचिंग पढ़ने आई छात्रा को गांव का अजय उर्फ शीलू बहाने से बाइक पर अपने साथ ले गया था। खैराबाद में स्थित खेत में उसने छात्रा से दुष्कर्म करने के बाद पेचकस और ब्लेड से वार कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद वह भाग निकला। परिजनों ने घर नहीं पहुंचने पर छात्रा की तलाश शुरू की। खैराबाद स्थित एक खेत में उसका रक्तरंजित शव पड़ा मिला। पिता ने अजय उर्फ शीलू के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज कराया था।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक को नंगा करके पीटा, पेशाब भी पिलाया
ये भी पढ़ें:20 सेकंड में 14 चप्पल… बाइक पर युवती ने युवक को पीटा, चुपचाप सहता रहा लड़का
ये भी पढ़ें:लखीमपुर में कुदरत का कहर, तेज आंधी और बारिश में ढहा छप्पर, पिता-पुत्री की मौत

पुलिस ने अपनी जांच में साजिश रचने व शव को छिपाने में मदद करने में माया देवी और छोटू उर्फ अविनाश को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजक ने वादी समेत नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए। प्रस्तुत साक्ष्य, युवक के साथ छात्रा को देखने वाले गवाह के बयान और अभियोजक की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने दोषी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा जबकि माया देवी व छोटू उर्फ अविनाश को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई।

लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।