Persuade Dallewal to undergo treatment Supreme Court reprimands Punjab government डल्लेवाल को इलाज के लिए राजी करे पंजाब सरकार, किसान जारी रख सकते हैं प्रोटेस्ट; SC ने लगाई फटकार, Punjab Hindi News - Hindustan
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डल्लेवाल को इलाज के लिए राजी करे पंजाब सरकार, किसान जारी रख सकते हैं प्रोटेस्ट; SC ने लगाई फटकार

  • शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार से कहा कि डल्लेवाल को कम से कम एक सप्ताह तक इलाज कराने के लिए राजी करें और अन्य लोग प्रदर्शन जारी रख सकते हैं।

Thu, 19 Dec 2024 05:03 PMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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डल्लेवाल को इलाज के लिए राजी करे पंजाब सरकार, किसान जारी रख सकते हैं प्रोटेस्ट; SC ने लगाई फटकार

खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्वास्थ्य स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने राज्य सरकार से सवाल किया कि क्यों अब तक डल्लेवाल की चिकित्सा जांच सुनिश्चित नहीं की गई। न्यायालय ने कहा कि किसानों को विरोध प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन उनके नेता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंता जायज है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि डल्लेवाल के ठीक होने के बाद ही उनके साथ बात की जाएगी।

शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार से कहा कि डल्लेवाल को कम से कम एक सप्ताह तक इलाज कराने के लिए राजी करें और अन्य लोग प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कोई भी किसानों को विरोध प्रदर्शन से डिगाने की कोशिश नहीं कर रहा है, केवल उनके नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।

डल्लेवाल की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

शीर्ष अदालत ने उल्लेख किया कि इरोम शर्मिला ने भी चिकित्सकीय निगरानी में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि कोई भी किसानों को विरोध प्रदर्शन से डिगाने की कोशिश नहीं कर रहा है और अदालत केवल ‘‘जन नेता’’ डल्लेवाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा, ‘‘नागरिक अधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला का मामला लें, उन्होंने चिकित्सकीय देखरेख में वर्षों तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इसी तरह, डल्लेवाल भी चिकित्सकीय देखरेख में अपना विरोध जारी रख सकते हैं।’’

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अदालत ने बुनियादी चिकित्सा परीक्षण किए बिना ही डल्लेवाल के ठीक होने की बात कहने वाले पंजाब सरकार के चिकित्सकों के बयान का उल्लेख किया। पीठ ने पूछा, ‘‘70 वर्षीय एक व्यक्ति जो 21 दिन से भूख हड़ताल पर है और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है, उसका स्वास्थ्य ठीक है? यह कैसे हो सकता है? क्या आपने उसका रक्त परीक्षण, ईसीजी परीक्षण और आवश्यक जांच कराई है?’’ न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, ‘‘जब हम खुद संतुष्ट हो जाएंगे कि वह सुरक्षित हैं तो अदालत उनसे (जगजीत सिंह डल्लेवाल) बात करेगी।’’

किसान नेता ने कथित तौर पर पंजाब के अधिकारियों के माध्यम से कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से अदालत से बात करना चाहते हैं। शीर्ष अदालत ने पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह से कहा कि वह डल्लेवाल को कम से कम एक सप्ताह के लिए इलाज कराने लेने के लिए राजी करें, अन्य लोग विरोध प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। सिंह ने डल्लेवाल को समझाने और उनकी कुशलक्षेम सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अदालत की भावनाओं से अवगत कराने के वास्ते एक दिन का समय मांगा। पीठ ने मामले को 20 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

(इनपुट एजेंसी)

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