Sukesh Chandrasekhar offers rs 217 cr settlement to Aditi Singh in extortion case सुकेश चंद्रशेखर ने सेटलमेंट के लिए कोर्ट में आवेदन दिया, शिकायतकर्ता को 217 करोड़ देने की पेशकश, Ncr Hindi News - Hindustan
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सुकेश चंद्रशेखर ने सेटलमेंट के लिए कोर्ट में आवेदन दिया, शिकायतकर्ता को 217 करोड़ देने की पेशकश

धोखाधड़ी और जबरन वसूली के मामले में जेल में बंद आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट में सेटलमेंट के लिए आवेदन दिया है। उसने शिकायतकर्ता को जबरन वसूली के मामले में 217 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। 

Sat, 27 Dec 2025 04:02 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
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सुकेश चंद्रशेखर ने सेटलमेंट के लिए कोर्ट में आवेदन दिया, शिकायतकर्ता को 217 करोड़ देने की पेशकश

धोखाधड़ी और जबरन वसूली के मामले में जेल में बंद आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट में सेटलमेंट के लिए आवेदन दिया है। उसने शिकायतकर्ता को जबरन वसूली के मामले में 217 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। आवेदन में स्पष्ट किया गया है कि इस पेशकश को अपराध स्वीकार करना नहीं माना जाएगा।

जेल में बंद आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। इसमें उसने शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में 217 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है।

यह आवेदन उनके वकील अनंत मलिक के माध्यम से दायर किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस पेशकश को अपराध स्वीकार करना नहीं माना जाएगा। मामले की सुनवाई 3 जनवरी 2026 को होनी है। आवेदन में पक्षों को नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाना स्थित विशेष सेल द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर समझौता करने की अनुमति मांगी गई है।

चंद्रशेखर वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। उसने अदालत से शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने और यह दर्ज करने का आग्रह किया है कि समझौता प्रस्ताव वास्तविक है।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उसके खिलाफ देश भर में कई अलग-अलग जांच चल रही हैं।

दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली के मामले में चंद्रशेखर और उसके सहयोगी ए. पॉलोस को गिरफ्तार किया है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी कार्यवाही चल रही है। पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) भी लगाया है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, चंद्रशेखर, पौलोस और अन्य आरोपियों ने हवाला चैनलों और फर्जी कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल अपराध की कमाई को छिपाने के लिए किया। कोर्ट ने अभी तक समझौते की अर्जी पर फैसला नहीं सुनाया है।

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