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दिल्ली-NCR के कुत्तों को मिला राहुल गांधी का साथ, SC के फैसले पर बोले- यह क्रूरता होगी

दिल्ली-एनसीआर की गलियों से लावारिस कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अदालत के आदेश पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असहमति जताई है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये बेजुबान 'समस्या' नहीं जिन्हें मिटा दिया जाए। 

Tue, 12 Aug 2025 03:42 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-NCR के कुत्तों को मिला राहुल गांधी का साथ, SC के फैसले पर बोले- यह क्रूरता होगी

दिल्ली-एनसीआर की गलियों से लावारिस कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अदालत के आदेश पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असहमति जताई है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये बेजुबान 'समस्या' नहीं जिन्हें मिटा दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा का ऐसा करना क्रूरता होगी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह प्रतक्रिया सर्वोच्च अदालत के उस आदेश पर दी है जिसमें लावरिस कुत्तों की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए इन्हें शेल्टर में भेजने को कहा गया है।

राहुल गांधी ने एक्स पर कहा कि दिल्ली-एनसीआर से सभी कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों पुरानी मानवीय और विज्ञान-आधारित नीति से एक कदम पीछे हटना है। ये बेजुबान 'समस्या' नहीं जिन्हें मिटा दिया जाए। शेल्टर, बधियाकरण, वैक्सीनेशन और सामुदायिक देखफाल से गलियों को बिना क्रूरता किए सुरक्षित बनाया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि सबको एकतरफ से हटा देना ना केवल क्रूर और अदूरदर्शी है, बल्कि यह हमारी करुणा भी छीन लेता है। हम पशुओं के कल्याण के साथ भी लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं।

राहुल गांधी की चाची और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अव्यावहारिक बता चुकी हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उपायों को लागू करने की बात कही है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को प्रशासन को दिल्ली-एनसीआर के इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें शेल्टर में रखने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आवारा कुत्ते सड़कों पर वापस नहीं लौटें। शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज होने के संबंध में 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किये गए मामले की सुनवाई कर रही थी।

आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को ‘बेहद गंभीर’ बताते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कई निर्देश जारी किए और चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन बाधा पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में अदालत अवमानना की कार्यवाही भी शुरू कर सकती है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोग सालों से आवारा कुत्तों की समस्या से जूझ रहे हैं तथा पिछली सरकारों ने इस समस्या से कैसे निपटा और नगर निगम की क्या हालत थी, यह सभी जानते हैं।

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