राज्य सरकारें मानती हैं न्यायिक ढांचा सशक्त करना जरूरी : सीजेआई सूर्यकांत
तेलंगाना उच्च न्यायालय जोन-2 का शिलान्यास करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक ढांचे को सशक्त करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि नया परिसर 100 एकड़ में विकसित होगा और इसका निर्माण दो वर्षों में पूरा होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 2,583 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

- तेलंगाना उच्च न्यायालय जोन-2 का शिलान्यास करने बाद सभा को संबोधित किया हैदराबाद, एजेंसी। देश में विभिन्न राजनीतिक दलों की राज्य सरकारें यह मानती हैं कि न्यायिक ढांचे को सशक्त करना वैकल्पिक नहीं, जरूरी है। ये बातें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रविवार को कही।मुख्य न्यायाधीश ने तेलंगाना उच्च न्यायालय जोन-2 का शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब न्यायपालिका और कार्यपालिका उद्देश्य में एकजुट होती हैं, तो संविधान वास्तव में जीवंत हो उठता है। देशभर में बना यह माहौल मुझे बहुत आत्मविश्वास देता है। पिछले कुछ महीनों में ही मुझे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम और अब तेलंगाना में न्यायिक परिसर के शिलान्यास का अवसर मिला है।
उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों की राज्य सरकारें यह मान रही हैं कि न्यायिक ढांचे को मजबूत करना वैकल्पिक नहीं, बल्कि अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तावित परियोजना के नक्शों और मॉडल को देखने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 100 एकड़ में बनने वाला नया उच्च न्यायालय परिसर देश के सर्वश्रेष्ठ परिसरों में से एक होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के साथ चर्चा के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया कि पूरे उच्च न्यायालय परिसर का निर्माण दो वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें आवासीय और अन्य बुनियादी ढांचा शामिल है। उन्होंने इस प्रतिबद्धता के लिए राज्य सरकार को बधाई दी।तेलंगाना सरकार ने पहले ही इस नए उच्च न्यायालय परिसर के लिए 100 एकड़ भूमि आवंटित की है, जिसे दो चरणों में विकसित किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए 2,583 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां, न्यायमूर्ति एस वी भट्टी, न्यायमूर्ति आलोक अराधे और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्पेश कुमार सिंह ने भी सभा को संबोधित किया।
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