Haryana Women s Commission Orders Arrest of Rapper Badshah Over Objectionable Content रैपर बादशाह को गिरफ्तार करे पुलिस : हरियाणा महिला आयोग, Delhi Hindi News - Hindustan
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रैपर बादशाह को गिरफ्तार करे पुलिस : हरियाणा महिला आयोग

हरियाणा राज्य महिला आयोग ने रैपर बादशाह को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के सामने पेश नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। आयोग ने बादशाह का पासपोर्ट जब्त करने के लिए पुलिस को भी कहा है। आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग से अनुरोध किया है कि बादशाह को देश में शो करने की अनुमति न दी जाए।

Fri, 13 March 2026 11:30 PMNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रैपर बादशाह को गिरफ्तार करे पुलिस : हरियाणा महिला आयोग

चंडीगढ़, एजेंसी। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने रैपर-संगीतकार बादशाह (प्रतीक सिंह सिसौदिया) को गिरफ्तार करने के निर्देश दिया है। नोटिस के बावजूद तय समयसीमा में आयोग के सामने पेश नहीं होने पर आयोग ने यह निर्देश दिया। आयोग ने पुलिस को बादशाह का पासपोर्ट भी जब्त करने को कहा है। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेनू भाटिया ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। बताया कि हाल में एक गाने में कथित आपत्तिजनक बोल और दृश्यों को लेकर आयोग ने छह मार्च को बादशाह को नोटिस जारी किया था। उन्हें शुक्रवार दोपहर तीन बजे तक पानीपत में आयोग के समक्ष पेश होने को कहा गया था।

ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।भाटिया ने बताया कि शुक्रवार को बादशाह आयोग में पेश नहीं हुए। उनके वकीलों ने पेशी के लिए और समय देने की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद आयोग ने बादशाह को गिरफ्तार करने का निर्देश पुलिस को दिया है। बादशाह देश छोड़कर न जा सकें, इसके लिए पुलिस को उनका पासपोर्ट भी जब्त करने को कहा गया है। बताया कि इस मामले में पंचकूला और जींद में पहले ही मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसके अलावा आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग से भी अनुरोध किया है कि देश में बादशाह का कोई शो होने की अनुमति नहीं दी जाए।वकील बोले, पक्ष रखने का हक नहीं मिल रहादूसरी ओर, बादशाह के एक वकील ने कहा कि वे उनकी तरफ से अनुरोध पत्र लेकर आयोग पहुंचे थे। इसमें पेशी के लिए समय मांगा था, क्योंकि अभी तक उन्हें समन प्राप्त नहीं हुआ है। कहा कि बादशाह का उक्त गाना यूट्यूब से हटाया जा चुका है, जबकि वह खुद इसे लेकर माफी भी मांग चुके हैं। वकील ने कहा कि कानून के तहत हर किसी को पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं दिया जा रहा।

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