अल फलाह : शीर्ष कोर्ट ईडी के आरोप पत्र पर 27 मार्च को करेगी विचार
अदालत ने अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र पर सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख तय की है। सिद्दीकी को पहले 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। ईडी ने सिद्दीकी और उनके विश्वविद्यालय के खिलाफ अनियमितताओं के आरोप में कार्रवाई की है।

अदालत ने शुक्रवार को अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोपपत्र पर सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख तय की है। दिल्ली में लाल किले के नजदीक पिछले साल 10 नवंबर को हुए बम धमाके के बाद अल फलाह समूह एजेंसियों की जांच के दायरे में आया था। साकेत स्थित अतिरिक्त सेशन जज शीतल चौधरी प्रधान की अदालत ने बचाव पक्ष के वकील द्वारा सुनवाई स्थगित करने के अनुरोध पर स्थगन आदेश दिया। वकील ने आरोपपत्र में उल्लिखित मूल दस्तावेजों की सूची मुहैया कराने की अर्जी भी दी। अदालत ने बचाव पक्ष की अर्जी को रिकॉर्ड में दर्ज करने के साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया।
इसी के साथ अदालत ने सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी। अदालत ने सिद्दीकी को 31 जनवरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था जिसकी मियाद समाप्त होने पर शुक्रवार को उसे जज के समक्ष पेश किया गया। ईडी ने 16 जनवरी को हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय की 140 करोड़ रुपये की जमीन व इमारतों को जब्त कर लिया था। एजेंसी ने सिद्दीकी व उनके धर्मार्थ न्यास के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया था। ईडी ने पांच फरवरी को निजी विश्वविद्यालय के कामकाज में कथित अनियमितताओं के मामले में सिद्दीकी को जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी की अल फलाह समूह के खिलाफ जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है जिनमें आरोप लगाया गया है कि अल फलाह विश्वविद्यालय ने गैरकानूनी लाभ के लिए छात्रों, अभिभावकों व अन्य हितधारकों को गुमराह करने के लिए नैक (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद)और यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की मान्यता होने के बारे में झूठे व भ्रामक दावे पेश किए।
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