छत्तीसगढ़: गलत तरीके से एसटी आरक्षण का लाभ लेने पर मुख्य अभियंता आयोग्य घोषित
छत्तीसगढ़ में एक मुख्य अभियंता केके कटारे को एसटी आरक्षण का लाभ लेने के लिए अयोग्य घोषित किया है।

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है। राज्य की उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से जुड़े मुख्य अभियंता केके कटारे को छत्तीसगढ़ में एसटी आरक्षण का लाभ लेने के लिए अयोग्य घोषित किया है। समिति ने अपने आदेश में कहा है कि कटारे का मूल निवास महाराष्ट्र में होने के कारण वे छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के संवैधानिक आरक्षण के पात्र नहीं हैं। जांच के दौरान सामने आया कि कटारे के पिता वर्ष 1962 से 1993 तक अविभाजित मध्यप्रदेश में शासकीय सेवा में कार्यरत थे।
वहीं, उनके द्वारा प्रस्तुत पेंशन से संबंधित दस्तावेजों में ग्राम एवं पोस्ट तुमसर, जिला भंडारा (महाराष्ट्र) को स्थायी पता बताया गया है। समिति ने यह भी पाया कि कटारे ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह सिद्ध हो सके कि उनके पूर्वज 10 अगस्त 1950 से पहले मध्यप्रदेश या वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र के मूल निवासी थे।
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