दिल्ली में प्रदूषण फैलाने पर MCD का ऐक्शन, धड़ाधड़ काटे जा रहे चालान; बिल्डर को 5 लाख का झटका
दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर नगर निगम सख्ती बरत रहा है। दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने ग्रेप-4 के निर्माण प्रतिबंधों के उल्लंघन पर निर्माण स्थलों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। निगम ने द्वारका में एक बिल्डर के खिलाफ पांच लाख रुपये का चालान काटा है।

दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर नगर निगम सख्ती बरत रहा है। दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने ग्रेप-4 के निर्माण प्रतिबंधों के उल्लंघन पर निर्माण स्थलों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। निगम ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के मद्देनजर पूरे दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) 4 के उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए निगम ने पिछले एक हफ्ते में निर्माण और तोड़फोड़ प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए 33.95 लाख रुपये के चालान काटे हैं। द्वारका में एक बिल्डर के खिलाफ पांच लाख रुपये का चालान काटा है। ग्रेप-4 की अवधि के दौरान दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियां सख्ती से प्रतिबंधित हैं।
निगम की प्रवर्तन टीमें अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जोन में नियमित निरीक्षण कर रही हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। निगम के विभिन्न जोन में निरीक्षण के दौरान निगम टीमों ने 1792 निर्माण स्थलों का भौतिक सत्यापन किया। जहां भी उल्लंघन पाए गए। वहां पर कार्रवाई करते हुए चालान जारी किए गए। बीते नवंबर महीने में निगम ने निर्माण प्रतिबंधों के तहत कुल डेढ़ करोड़ रुपये के 900 से ज्यादा चालान जारी किए।
यह कार्रवाई कर रहा निगम प्रशासन
- दिल्ली नगर निगम ने द्वारका के सेक्टर 19बी में एक बिल्डर पर पांच लाख रुपये का चालान लगाया, साथ ही एक अन्य निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण उपायों को न अपनाने पर भी जुर्माना लगाया।
- दिल्ली नगर निगम मौजूदा परिस्थितियों में प्रदूषण विरोधी उपायों को सुनिश्चित कर रही है।
- साइट निरीक्षण के दौरान निगम अधिकारियों ने निर्माण गतिविधियों से जुड़े श्रमिकों और ठेकेदारों को ग्रेप नियमों और धूल नियंत्रण उपायों के बारे में शिक्षित और निर्देशित किया।
- मालिकों व बिल्डरों को ग्रेप-4 उपायों को लागू करने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जहां भी उल्लंघन पाए जा रहे हैं। वहां पर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आवश्यक चालान जारी किए जा रहे हैं।
- निगम ग्रेप के दौरान उल्लंघनों के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और शहर में हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार निगरानी, फील्ड निरीक्षण और कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी।
- नागरिकों और डेवलपरों से एक बार फिर आग्रह किया जाता है कि वे ग्रेप-4 के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें और व्यापक जनहित में प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करें।




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