Families with an annual income of Rs one lakh twenty thousand lakh now eligible for ration cards in Delhi खुशखबरी! दिल्ली में राशन कार्ड की आय सीमा बढ़ी, इतनी इनकम वालों को फायदा, Ncr Hindi News - Hindustan
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खुशखबरी! दिल्ली में राशन कार्ड की आय सीमा बढ़ी, इतनी इनकम वालों को फायदा

फैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एक अधिकार है, कोई लाभ नहीं, और यह भी कहा कि अस्पष्ट नियमों या व्यवस्था की कमियों के चलते किसी भी पात्र परिवार को सब्सिडी वाले भोजन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

Sat, 17 Jan 2026 06:18 PMMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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खुशखबरी! दिल्ली में राशन कार्ड की आय सीमा बढ़ी, इतनी इनकम वालों को फायदा

दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड की पात्रता के लिए सालाना आय की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) ज्यादा निष्पक्ष, पारदर्शी और गरीबों के लिए पहले से और ज्यादा बेहतर हो जाएगी।

पहले 1 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवार ही राशन कार्ड के लिए पात्र थे। सालाना आय में बढ़ोत्तरी महंगाई को ध्यान में रखकर तो की ही गई है साथ ही ये भी एक वजह थी कि पुरानी आय सीमा के वजह से कई लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे थे। इस फैसले की जानकारी देते हुए हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एक अधिकार है, कोई लाभ नहीं, अस्पष्ट नियमों या व्यवस्था की कमियों के चलते किसी भी पात्र परिवार को सब्सिडी वाले भोजन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

आय प्रमाणपत्र अनिवार्य

आपको बता दें कि राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते वक्त अब आय प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा और स्व-प्रमाणन (Self Declaration) की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। आय प्रमाणपत्र रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाएगा।

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ये परिवार माने जाएंगे अपात्र

'ए' से 'ई' श्रेणी की कॉलोनियों में संपत्ति रखने वाले, इनकम टैक्स देने वाले, फोर व्हीलर गाड़ी के मालिक, सरकारी कर्मचारी और 2 किलोवाट से ज्यादा बिजली कनेक्शन वाले परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे।

राशन अब 'पहले आओ, पहले पाओ' वाली व्यवस्था के तहत नहीं बांटा जाएगा।

डिस्ट्रीब्यूशन की नई व्यवस्था

राशन अब 'पहले आओ, पहले पाओ' वाली व्यवस्था के तहत नहीं बांटा जाएगा। इसके बजाय, जिला मजिस्ट्रेटों के नेतृत्व में जिला स्तरीय समितियां आवेदनों की समीक्षा करेंगी और जरूरत के आधार पर प्राथमिकता तय करेंगी। जिला स्तरीय समितियों में स्थानीय विधायक और संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे।

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