राजपाल यादव ने दुबई यात्रा के लिए लगाई गुहार, हाई कोर्ट ने पुलिस से मांगा
अभिनेता राजपाल यादव ने अपनी दुबई यात्रा के लिए इजाजत देने की गुहार लगाई है। इस याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को चेक बाउंस से जुड़े एक लंबित मामले में दिल्ली पुलिस और एक निजी कंपनी से जवाब मांगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की ओर से दाखिल की गई याचिका पर शहर की पुलिस व एक निजी फर्म से जवाब मांगा। इस याचिका में राजपाल यादव ने दिवाली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी है।
न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की पीठ ने यादव के आवेदन पर दिल्ली पुलिस व मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किए है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध की गई। यादव के वकील ने कहा कि अभिनेता को बिहारी ग्लोबल कनेक्ट नामक एक कंपनी ने दुबई में दिवाली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।
उन्होंने कहा कि अभिनेता को 17 से 20 अक्टूबर तक विदेश यात्रा करनी होगी। यह आवेदन यादव की एक लंबित पुनरीक्षण याचिका में दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने चेक बाउंस मामले में यहां एक निचली अदालत द्वारा अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी है। यादव को उच्च न्यायालय ने पहले भी कई मौकों पर विदेश यात्रा की अनुमति दी है।
पिछले साल जून में पीठ ने चेक बाउंस मामले में उनकी दोषसिद्धि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, बशर्ते कि वे प्रतिपक्ष के साथ सौहार्दपूर्ण समझौते की संभावना तलाशने के लिए ईमानदार व वास्तविक उपाय अपनाएं। उस समय यादव के वकील ने कहा था कि यह एक फिल्म के निर्माण के लिए धन मुहैया कराने हेतु एक वास्तविक लेनदेन था, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही।
इसी वजह से भारी वित्तीय नुकसान हुआ। वकील ने कहा था कि यादव पहले ही अन्य संबंधित दीवानी निष्पादन कार्यवाहियों में लगभग तीन महीने की कैद काट चुके हैं। यह मामला वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केन्द्र में विचाराधीन है।




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