जैकलीन को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज
फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में फर्नांडीज भी आरोपी हैं। वह पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हो चुकी हैं।

फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में फर्नांडीज भी आरोपी हैं। वह जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हो चुकी हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में उन्होंने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के धनशोधन मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।
जस्टिस अनीश दयाल ने फर्नांडीज की उस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया, जिसमें मामले में ईडी के दूसरे पूरक आरोपपत्र और दिल्ली की एक निचली अदालत में लंबित कार्यवाही को रद्द करने का निवेदन किया गया था।
ईडी के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एक विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष की शिकायत (आरोपपत्र) का संज्ञान लिया है और प्रथम दृष्टया मामला पाया है। वकील ने कहा कि संज्ञान आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। फर्नांडीज चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में आरोपी हैं। वह जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुई थीं।
दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था। देशभर में चंद्रशेखर के खिलाफ कई मामलों में जांच की जा रही है।
ईडी के धनशोधन मामले में कार्यवाही का सामना कर रहे चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉलोज को अन्य लोगों के साथ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया है।
पॉलोज और चंद्रशेखर पर आरोप है कि उन्होंने हवाला के रास्ते का इस्तेमाल किया तथा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी कंपनियां बनाकर अपराध से अर्जित धन को ठिकाने लगाया।




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