दिल्ली में लोगों की गुमशुदगी पर हाई कोर्ट ने पूछा सवाल, केंद्र और पुलिस को नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में गुमशुदा लोगों के मामलों की जांच में हो रही लापरवाही पर गंभीर रुख अपनाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और एनसीआरबी से जवाब मांगा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर इलाके में गुमशुदा लोगों के मामलों को संभालने के तरीके पर गंभीर चिंता जताई।
पक्षकारों से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर कई पक्षकारों से जवाब मांगा। याचिका में जांच प्रोटोकॉल को और मजबूती से लागू करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस व राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) से जवाब मांगा है। उन्हें इस मामले में अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी पूछा कि क्या गुमशुदा लोगों के मुद्दे पर कोई ऐसा ही मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
18 फरवरी को अगली सुनवाई
इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी को सूचीबद्ध कर दिया गया है। यह जनहित याचिका सिविल लिबर्टीज व चाइल्ड राइट्स के फील्ड में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन ने दाखिल की है। याचिका में पाए जाने के अधिकार की सुरक्षा व उसे असरदार तरीके से लागू करने की मांग की गई है।
ज्ञात हो कि पिछले दिनों दिल्ली में लगातार गायब हो रहे लोगों को लेकर चिंता जताई गई थी। इसी मामले को लेकर गैर सरकारी संगठन हाईकोर्ट पहुंचा है।




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