delhi high court grants interim bail to kuldeep sengar in unnao rape victim father death case कुलदीप सेंगर को एक और मामले में राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी अंतरिम जमानत, Ncr Hindi News - Hindustan
More

कुलदीप सेंगर को एक और मामले में राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी अंतरिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देते हुए 20 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

Tue, 10 Dec 2024 05:59 PMKrishna Bihari Singh एएनआई, नई दिल्ली
share
कुलदीप सेंगर को एक और मामले में राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी अंतरिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर तक के लिए मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी है। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने मेडिकल ग्राउंड पर कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को 20 दिसंबर तक के लिए अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में जेल की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को एम्स में भर्ती होने और मेडिकल बोर्ड की देखरेख में जांच कराने का निर्देश दिया था। इससे पहले साल 2023 में कुलदीप सिंह सेंगर को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दी गई थी।

कुलदीप सिंह सेंगर पोक्सो मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर ने मेडिकल ग्राउंड पर सजा के अंतरिम निलंबन की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने अपनी दलील में कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को इससे पहले पोक्सो मामले में मेडिकल ग्राउंड पर दो हफ्ते के लिए राहत दी गई थी। उनकी सजा पर अदालत ने दो हफ्ते के लिए अंतरिम रोक लगाई थी।

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर को मेडिकल आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी लेकिन वह बाहर नहीं आ सके थे। वकील सिंघल ने अपनी दलील में कहा कि हिरासत में मौत के मामले में सजा निलंबित होने का आदेश नहीं होने के कारण कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर इलाज के लिए नहीं आ सके थे। कुलदीप सेंगर को 2018 में उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराया गया था।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने इलाज के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी। हालांकि कुलदीप सेंगर के वकील ने इलाज के लिए 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंगर को कम से कम 2 से 3 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, वह जांच अधिकारी के संपर्क में जानकारी वाली जगह पर रहेंगे। वह दिल्ली नहीं छोड़ेंगे।

लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।