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दिल्ली की फैज इलाही मस्जिद के पास के ढांचे हटाने के आदेश को चुनौती; HC ने मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहरी विकास मंत्रालय, MCD और दिल्ली वक्फ बोर्ड से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में अधिकारियों द्वारा तुर्कमान गेट पर सैयद फैज इलाही मस्जिद व कब्रिस्तान से सटी जमीन से कथित अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती दी गई है।

Tue, 6 Jan 2026 11:21 PMKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
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दिल्ली की फैज इलाही मस्जिद के पास के ढांचे हटाने के आदेश को चुनौती; HC ने मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्कमान गेट स्थित सैयद फैज इलाही मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाने के एमसीडी के आदेश पर केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा है। अदालत ने अधिकारियों को 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मस्जिद समिति का कहना है कि यह वक्फ की जमीन है जबकि एमसीडी का कहना है कि पट्टे की 195 एकड़ जमीन के अलावा बाकी हिस्से पर बना निर्माण अवैध है जिसे हटाया जाना चाहिए। अदालत ने अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की है।

इसी मस्जिद में रुका था हमलावर डॉ. उमर

आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास एक कार में विस्फोट करने से पहले पुरानी दिल्ली की 100 साल पुरानी इस मस्जिद में गया था और वहां 10 मिनट से अधिक समय तक रुका। कार में हुए इस विस्फोट में 15 लोगों की जान चली गई थी।

क्या है मामला?

बता दें कि मस्जिद सैयद फैज इलाही की प्रबंध समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें एमसीडी के 22 दिसंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 0.195 एकड़ से अधिक भूमि पर बने सभी ढांचे ध्वस्त किए जाने चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि मस्जिद की प्रबंध समिति या दिल्ली वक्फ बोर्ड जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। 0.195 एकड़ भूमि पर मस्जिद स्थित है।

आदेश में दी थी 3 महीने की मोहलत

एमसीडी ने यह आदेश हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के 12 नवंबर 2025 के आदेश के संदर्भ में दिया था। इस आदेश में एमसीडी और PWD को तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान में 38,940 वर्ग फुट के अतिक्रमण को हटाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। अतिक्रमणों में सड़क का कुछ हिस्सा, एक फुटपाथ, एक बारात घर, एक पार्किंग क्षेत्र और एक निजी डायग्नोस्टिक केंद्र शामिल है।

पट्टे वाली जमीन पर नहीं होगी तोड़फोड़

दिल्ली हाई कोर्ट ने सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की संस्था की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। एमसीडी के वकील ने अदालत को बताया कि 15 फरवरी 1940 को 195 एकड़ जमीन पट्टे पर दी गई थी। उन्होंने साफ किया कि इस पट्टे वाली जमीन पर कोई भी तोड़फोड़ करने की योजना नहीं है।

4 हफ्ते में मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस अमित बंसल की पीठ ने मस्जिद सैयद फैज इलाही की प्रबंध समिति की ओर से दाखिल याचिका पर एमसीडी, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), शहरी विकास मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किए है और 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अदालत ने कहा कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

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