शिक्षक भर्ती में अधिक उम्र वाले भी कर सकेंगे आवेदन, CAT ने दिल्ली सरकार को दिया यह आदेश
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में दिल्ली सरकार को कहा है कि वह सहायक शिक्षक (प्राथमिक) के पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित आयु से अधिक उम्र के उम्मीदवारों के आवेदन को स्वीकार करे।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में दिल्ली सरकार को कहा है कि वह सहायक शिक्षक (प्राथमिक) के पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित आयु से अधिक उम्र के उम्मीदवारों के आवेदन को स्वीकार करे। कैट ने कहा कि इन उम्मीदवारों के आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन, दोनों तरह से स्वीकार किए जाएं।
न्यायिक सदस्य मनोज गर्ग एवं प्रशासनिक सदस्य डॉ. आनंद एस खटी की पीठ ने यह आदेश दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) व दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को दिया है। कैट का यह फैसला 45 याचिकाओं का निपटारा करते हुए आया है। इस मामले में कैट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021 में शिक्षकों की भर्ती की थी। उसके बाद से कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। ऐसे में उन उम्मीदवारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो पिछले चार साल से शिक्षक के पद पर कार्यरत होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। खासतौर पर तब जब दिल्ली के निगम व राज्य के स्कूलों में शिक्षकों के पद भारी संख्या में खाली पड़े हैं।
कैट ने सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का हवाला दिया जिसमें राज्य सरकार को कहा गया था कि वह स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए नियमिततौर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करे।
विज्ञापन को दी थी चुनौती
45 याचिकाकर्ताओं ने वकील अनुज अग्रवाल के माध्यम से 10 सितंबर के डीएसएसएसबी के विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी थी कि उसमें तीन वर्ष की आयु-छूट नहीं दी गई है, जबकि भर्ती में चार वर्ष का लंबा अंतराल रहा था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अंतिम भर्ती मई 2021 में हुई थी। अगला विज्ञापन चार वर्ष बाद निकाला गया, जिससे कई योग्य अभ्यर्थी अधिक आयु सीमा के कारण पात्रता से बाहर हो गए।
सैकड़ों युवाओं को फायदा
यह फैसला भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे सैकड़ों उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। कैट ने यह स्पष्ट किया कि प्रशासनिक देरी या लापरवाही का खामियाजा योग्य उम्मीदवारों को नहीं भुगतना चाहिए। यह निर्णय दिल्ली की अन्य शिक्षा संस्थाओं में लंबित आयु-छूट मामलों पर भी प्रभाव डाल सकता है।
अभ्यर्थियों के लिए प्रक्रिया सुगम बनाएं
कैट ने डीएसएसएसबी व शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया है कि वे उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दें। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया को सुगम बनाएं, भले ही सिस्टम द्वारा आपत्ति दर्ज की गई हो। मामले को प्रारंभिक स्तर पर ही निपटाते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों को बिना किसी पक्ष के अधिकारों या आपत्तियों को प्रभावित किए परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जा रही है।




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