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CJI के सामने व्हाट्सएप का यू-टर्न, अर्जी वापस ले बोला- NCLT के निर्देशों का करेंगे पालन मीलॉर्ड

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ दिसंबर, 2025 में आए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी।

Mon, 23 Feb 2026 10:36 PMPramod Praveen भाषा, नई दिल्ली
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CJI के सामने व्हाट्सएप का यू-टर्न, अर्जी वापस ले बोला- NCLT के निर्देशों का करेंगे पालन मीलॉर्ड

वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा और उसके फास्ट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने सोमवार (23 फरवरी) को देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि वे अपीलीय न्यायाधिकरण NCLT के उस निर्देश का पालन करेंगे, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा तय गोपनीयता एवं सहमति संबंधी मानकों को विज्ञापन से जुड़े डेटा पर भी लागू करने को कहा गया है। व्हाट्सएप ने यह भी कहा कि वह NCLT के खिलाफ दायर अपनी अर्जी वापस ले रहा है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ दिसंबर, 2025 में आए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की उस अपील पर भी विचार कर रही है जिसमें एनसीएलएटी द्वारा व्हाट्सएप और मेटा को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ताओं का डेटा साझा करने की अनुमति दिए जाने को चुनौती दी गई है।

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सिब्बल ने रखा व्हाट्सएप का पक्ष

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्थगन की मांग वाली याचिकाएं एनसीएलएटी के 15 दिसंबर, 2025 के आदेश के उस हिस्से पर रोक चाहती हैं, जिसमें सीसीआई के निर्देशों का पालन करने को कहा गया था। व्हाट्सएप का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अपीलकर्ता कंपनियों ने 16 मार्च तक न्यायाधिकरण के निर्देशों को लागू करने का फैसला किया है। इस पर पीठ ने स्थगन याचिकाएं खारिज करने के साथ यह स्पष्ट किया कि मुख्य अपील में उठाए गए मुद्दों पर इससे कोई असर नहीं होगा। अदालत ने कंपनियों से अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी।

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213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने को दी गई थी चुनौती

शीर्ष अदालत इन कंपनियों की उस अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति के मामले में 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने को चुनौती दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने तीन फरवरी को इस मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि नागरिकों के निजता के अधिकार से 'डेटा साझा करने' के नाम पर खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। एनसीएलएटी ने चार नवंबर, 2025 को सीसीआई के उस आदेश के एक हिस्से को निरस्त कर दिया था, जिसमें व्हाट्सएप को पांच वर्ष तक मेटा के साथ विज्ञापन के लिए डेटा साझा करने से रोका गया था। हालांकि, 213 करोड़ रुपये का दंड बरकरार रखा गया था।

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