What supreme court said when a married lady claims of rape and fake promise of marriage भरोसा नहीं होता कि शादीशुदा महिला को झांसा देकर सेक्स संबंध बना लिए, रेप केस में बोला सुप्रीम कोर्ट, India News in Hindi - Hindustan
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भरोसा नहीं होता कि शादीशुदा महिला को झांसा देकर सेक्स संबंध बना लिए, रेप केस में बोला सुप्रीम कोर्ट

पेश मामले में शिकायतकर्ता महिला जो खुद 33 साल की एक वकील और शादीशुदा होने के साथ एक बच्चे की मां भी हैं। उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी कि आरोपी के खिलाफ सितंबर 2022 में शारीरिक संबंध बनाए। पढ़ें पूरी खबर।

Fri, 6 Feb 2026 09:15 AMNisarg Dixit हिन्दुस्तान टीम
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भरोसा नहीं होता कि शादीशुदा महिला को झांसा देकर सेक्स संबंध बना लिए, रेप केस में बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि इस बात पर भरोसा करना ​​मुश्किल है कि एक विवाहित महिला को शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने के लिए उकसाया गया था। शीर्ष अदालत ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दुष्कर्म के आरोप में दर्ज मुकदमा रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस अदालत ने बार-बार कहा है कि सिर्फ व्यक्ति ने शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हर मामले में यह दुष्कर्म का अपराध होगा।

पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 के तहत अपराध तभी बनता है, जब आरोपी ने शादी का वादा सिर्फ यौन संबंध बनाने के लिए सहमति लेने के मकसद से किया हो और शुरू से ही उसका इरादा वादा पूरा करने का न हो। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए यह फैसला दिया। हाईकोर्ट ने मामले में आरोपी वकील के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म का मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस नागरत्ना ने फैसले में कहा कि कथित रिश्ते की पूरी अवधि के दौरान शिकायतकर्ता महिला शादीशुदा थी क्योंकि उसका तलाक का मुकदमा अभी भी कोर्ट में लंबित था। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता महिला जो खुद भी एक वकील है, कानून की इस स्थापित स्थिति से अनजान थी और इसलिए अपीलकर्ता आरोपी ने उसे शादी के बहाने अलग-अलग मौकों पर यौन संबंध बनाने के लिए बहकाया और उकसाया, खासकर जब दोनों पक्षों को शिकायतकर्ता की वैवाहिक स्थिति के बारे में पता था। इसके साथ ही पीठ ने मामले में वकील के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म का मुकदमा रद्द कर दिया।

यह था मामला

पेश मामले में शिकायतकर्ता महिला जो खुद 33 साल की एक वकील और शादीशुदा होने के साथ एक बच्चे की मां भी हैं। उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी कि आरोपी के खिलाफ सितंबर 2022 में शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने दावा किया कि यह रिश्ता जनवरी 2025 तक चला, इस दौरान वह गर्भवती हो गई और उन्हें जबरदस्ती गर्भपात करवाना पड़ा। जब उसके परिवार के साथ टकराव हिंसक हो गया, तो उसने फरवरी 2025 में आरोपी वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था।