पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: 23 अप्रैल को क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?
West Bengal and Tamil Nadu Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान को देखते हुए कल यानी 23 अप्रैल 2026 को दोनों राज्यों में राज्यव्यापी स्तर पर स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान को देखते हुए कल यानी 23 अप्रैल 2026 को दोनों राज्यों में राज्यव्यापी स्तर पर स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। चुनाव आयोग और राज्य सरकारों के निर्देश पर लिया गया यह फैसला मतदान केंद्रों के रूप में स्कूलों के उपयोग और चुनाव ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को ध्यान में रखकर किया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 152 विधानसभा क्षेत्रों में 23 अप्रैल को मतदान होगा। राज्य सरकार ने साफ किया है कि मतदान वाले सभी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। कई स्कूलों ने पहले से ही ऑनलाइन कक्षाएं या सस्पेंड करने का फैसला ले लिया है, जबकि कुछ जगहों पर गर्मी की छुट्टियां पहले ही शुरू कर दी गई हैं। तमिलनाडु में भी मतदान को लेकर समान व्यवस्था की गई है। दोनों राज्यों के शिक्षा विभाग ने सभी संस्थानों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।
पश्चिम बंगाल में मतदान के दिन क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा?
बैंक: मतदान क्षेत्रों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी या सीमित स्टाफ के साथ काम करेंगी। हालांकि, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप और एटीएम सेवाएं निर्बाध रूप से चलती रहेंगी।
शैक्षणिक संस्थान: स्कूल और कॉलेज पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
सरकारी कार्यालय: नियमित कामकाज निलंबित रहेगा।
निजी प्रतिष्ठान: दुकानें, कारखाने, वाणिज्यिक इकाइयां और चाय बागान अपने कर्मचारियों को सवैतनिक छुट्टी देंगी।
शराब की दुकानें: पश्चिम बंगाल उत्पाद शुल्क विभाग ने मतदान और मतगणना के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार को शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। यह शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
खुले रहेंगे: अस्पताल, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस, सार्वजनिक परिवहन और अन्य आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी।
तमिलनाडु में मतदान के दिन क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा?
स्कूल-कॉलेज: सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल कल बंद रहेंगे। 24 अप्रैल (शुक्रवार) से वे सामान्य रूप से खुलेंगे।
बार और शराब की दुकानें: FL2 से FL11 लाइसेंस वाली सभी दुकानें (FL6 को छोड़कर) सुबह 10 बजे से बंद रहेंगी। यह प्रतिबंध 21 अप्रैल से शुरू हो चुका है और मतदान समाप्त होने तक चलेगा। मतगणना के दिन 4 मई को भी यही बंदी रहेगी। उल्लंघन पर तमिलनाडु निषेध अधिनियम, 1937 के तहत कार्रवाई होगी।
बैंक: पूरे राज्य में बैंक बंद रहेंगे। एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहेंगी।
सरकारी-निजी कार्यालय: सार्वजनिक छुट्टी के कारण प्रभावित रहेंगे।
खुले रहेंगे: पुलिस, अग्निशमन विभाग, अस्पताल, फार्मेसी, एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी।




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