2027 तक था जगदीप धनखड़ का कार्यकाल, अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव पर क्या कहता है संविधान?
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन अचानक इस्तीफा दे दिया है। उनके इस इस्तीफे के बाद अगले उप राष्ट्रपति के चयन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या कहता है भारत का संविधान?

देश के उपराष्ट्रपति का पद संभाल रहे जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 2022 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले धनखड़ ने इस पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा है कि वह तत्काल प्रभाव से इस पद को छोड़ रहे हैं।
धनखड़ ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा, "स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के अनुसार, तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं।"
गौरतलब है कि देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का पद भी संभालते हैं। ऐसे में इस पद का महत्व और बढ़ जाता है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में उप राष्ट्रपति का पद फिलहाल खाली हो गया है। देश के 14 वें उपराष्ट्रपति रहें जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक का था। उनके पद छोड़ने के बाद देश में अगले उपराष्ट्रपति के पद के नाम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिए हर सांसद के मत का मूल्य एक समान होता है। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है। नियमों में मुताबिक यह चुनाव संसद भवन में करवाया जाता है और यह एक गुप्त मतदान होता है।
कौन बन सकता है भारत का उपराष्ट्रपति?
संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो निम्न योग्यताओं को पूरा करता है वह भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है:
- भारत का नागरिक हो।
2. 35 वर्ष की आयु पूरी हो।
3. राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो।
4. केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं कर रहा हो।
नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा?
भारत सरकार के मुताबिक उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के खत्म होने के पहले ही अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। वहीं मृत्यु, इस्तीफा या निष्कासन या अन्य किसी पद खाली होने पर उस रिक्ति को भरने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने का निर्देश है।




साइन इन