Supreme Court expresses displeasure over language in POCSO case takes suo motu cognizance of Allahabad HC order सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो मामले में 'भाषा' पर जताई नाराजगी, इलाहाबाद HC आदेश पर स्वत: संज्ञान, India News in Hindi - Hindustan
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सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो मामले में 'भाषा' पर जताई नाराजगी, इलाहाबाद HC आदेश पर स्वत: संज्ञान

उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के मामलों में टिप्पणियों को लेकर उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों के लिए दिशानिर्देशों पर विचार किया और कहा कि वह राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी से इस पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहेगा।

Tue, 10 Feb 2026 11:00 PMDevendra Kasyap भाषा, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो मामले में 'भाषा' पर जताई नाराजगी, इलाहाबाद HC आदेश पर स्वत: संज्ञान

उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के मामलों में टिप्पणियों को लेकर उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों के लिए दिशानिर्देशों पर विचार किया और कहा कि वह राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) से इस पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहेगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि वह यौन उत्पीड़न मामले में पारित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 17 मार्च, 2025 के आदेश को रद्द कर देगी। उस आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि एक नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसके निचले वस्त्र को खींचने का प्रयास करना बलात्कार के प्रयास का अनुमान लगाने के लिए अपर्याप्त था।

शीर्ष अदालत ने पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर गौर करने के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की। शीर्ष अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में असंवेदनशील न्यायिक टिप्पणियों का पीड़ितों, उनके परिवारों और समाज पर "गंभीर प्रभाव" पड़ सकता है। शीर्ष अदालत ने दिसंबर में कहा था कि वह इन मामलों में टिप्पणियां करने और ऐसे आदेश जारी करने के संबंध में उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।

पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि जहां तक ​​दिशानिर्देशों का सवाल है, वह एनजेए से एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने को कहेगी। सीजेआई ने कहा, "हम (उच्च न्यायालय के) आदेश को रद्द कर देंगे। हम राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी से इस मुद्दे पर एक व्यापक रिपोर्ट बनाने के लिए कहेंगे।" मामले में उपस्थित अधिवक्ताओं में से एक ने कहा कि उन्होंने एक अर्जी दायर कर यह मुद्दा उठाया है कि ऐसे मामलों में अदालतों द्वारा उम्र के अनुरूप भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, ''जहां तक ​​दिशानिर्देशों का सवाल है, हम राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी से कहने पर विचार कर रहे हैं। उन्हें एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने दीजिए।'' पीठ ने कहा कि यह एक अखिल भारतीय कवायद होनी चाहिए।