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नरेंद्र मोदी के मंत्री की पत्नी को 50 लाख देंगे TMC सांसद साकेत गोखले, मानहानि केस में आदेश

तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को मानहानि के मामले में 50 लाख रुपये की रकम केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी को देने होंगे। मानहानि केस में यह आदेश दिया गया है।

Mon, 1 July 2024 04:26 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नरेंद्र मोदी के मंत्री की पत्नी को 50 लाख देंगे TMC सांसद साकेत गोखले, मानहानि केस में आदेश

तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को मानहानि के मामले में 50 लाख रुपये की रकम केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी को देने होंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को साकेत गोखले को यह आदेश दिया। साकेत गोखले पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी अघोषित दौलत से स्विट्जरलैंड में प्रॉपर्टी खरीदी है। राज्यसभा सांसद साकेत गोखले के खिलाफ लक्ष्मी पुरी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें अदालत का यह आदेश आया है। 50 लाख रुपये देने के अलावा साकेत गोखले को एक बड़े अखबार में माफीनामा भी छपवाना होगा। इसके अलावा एक्स हैंडल पर भी माफी मांगनी होगी।

अदालत ने टीएमसी के सांसद को आदेश दिया कि आपको 8 सप्ताह के भीतर इस आदेश पर अमल करना होगा। लक्ष्मी पुरी के पति हरदीप सिंह पुरी मोदी सरकार में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। गोखले ने लक्ष्मी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी अघोषित संपत्ति स्विटजरलैंड में प्रॉपर्टी खरीदी है। इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने 2021 में ही आदेश दिया था कि गोखले को अपने मानहानि करने वाले ट्वीट्स हटा लेने चाहिए। इसके अलावा आदेश दिया गया था कि गोखले को पुरी फैमिली के खिलाफ ऐसे आरोप वाले ट्वीट नहीं करने चाहिए।