अफीम तस्करी मामले में तीन दोषियों को 15-15 साल की कारावास
खूंटी के मारंगहादा थाना क्षेत्र में पांच किलोग्राम अवैध अफीम के तस्करी मामले में, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष की सजा दी। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त एक वर्ष की सजा भी होगी। मामला 2019 में पुलिस को मिली सूचना के बाद शुरू हुआ था।

खूंटी, संवाददाता। खूंटी के मारंगहादा थाना क्षेत्र से पांच किलोग्राम अवैध अफीम तस्करी मामले में सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रसिकेश कुमार की अदालत ने बुधवार को तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषियों में मारंगहादा थाना क्षेत्र के हितुटोला निवासी शत्रुघ्न स्वांसी उर्फ नरेश स्वांसी, सारिदकेल निवासी संजय कुमार नायक उर्फ जोले तथा चतरा जिले के पत्थलगड़ा थाना क्षेत्र के कुबा गांव निवासी प्रेमचंद ठाकुर उर्फ पिंटू शामिल हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों की गवाही कराई, जबकि न्यायालय में 13 दस्तावेजी और पांच भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश ने पैरवी की। गौरतलब है कि 3 अप्रैल 2019 को पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अफीम लेकर रांची की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर मारंगहादा थाना क्षेत्र के कुजराम पुल के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान टाटा इंडिगो कार (जेएच-01 एएच-8887) को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन से पांच किलो अफीम बरामद की गई। पुलिस ने मौके से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।




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