अभिषेक बनर्जी को HC से राहत, अमित शाह के खिलाफ बयानबाजी पर नहीं होगा ऐक्शन
यह FIR चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद पांच मई को उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर पुलिस आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत बागूइयाटी थाने में दर्ज की गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की ओर से दायर शिकायत के आधार पर शिकायत दर्ज हुई थी।

Abhishek Banerjee: लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट राहत मिली है। अदालत ने भड़काऊ बयानबाजी को लेकर पुलिस को कई भी कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस महासचिव ने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। ये मामला चुनावी रैलियों के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषणों से जुड़ा हुआ है।
खबर है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को आदेश दिया है कि वे चुनावी रैलियों में केंद्रीय गृह मंत्री शाह के खिलाफ दिए गए कथित बयानों को लेकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या सख्त कार्रवाई न करें। पश्चिम बंगाल पुलिस ने विधानसभा चुनावों के दौरान भड़काऊ टिप्पणियां करने के आरोप में अभिषेक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
क्या था मामला
यह FIR चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद पांच मई को उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर पुलिस आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत बागूइयाटी थाने में दर्ज की गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की ओर से दायर शिकायत के आधार पर शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अभिषेक की ओर से की गई भड़काऊ टिप्पणियां शाह से संबंधित थीं।
उसने दावा किया है कि जन सभाओं के दौरान की गई कुछ टिप्पणियां भड़काऊ प्रकृति की थीं और उनमें सार्वजनिक व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता थी।
अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था
इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में सरकार ने कहा था, 'उन्होंने काफी तीखे और सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अमित शाह को चुनौती दी कि वे चुनाव के नतीजे आने के बाद बिना केंद्रीय सुरक्षा के जनता का सामना करके दिखाएं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जिस 'खेल' की शुरुआत बीजेपी ने की थी, उसे तृणमूल कांग्रेस खत्म करके रहेगी।'
उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ अभिषेक बनर्जी के बारे में नहीं है। कोई भी राजनीतिक नेता जो किसी दूसरे राजनीतिक नेता के खिलाफ ऐसी भाषा और धमकियों का इस्तेमाल करता है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। 5 मई को मैं शिकायत लेकर बागुईआटी थाने गया था। उन्होंने मुझसे साइबर क्राइम ब्रांच से संपर्क करने को कहा। इसके बाद मैंने 5 मई को ही बिधाननगर साइबर क्राइम विभाग में शिकायत दर्ज कराई। फिर, उन्होंने सूचित किया कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है।'
पुलिस ने बताया था कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।




साइन इन