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जान लीजिए किसे कागज देने होंगे और किसे नहीं; SIR के लिए हर हाल में चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि यदि मतदाता का नाम सूची में न हो, लेकिन उनके माता-पिता का नाम मौजूद हो, तो भी कोई नया डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है। आइये जानते हैं कि अगर नाम नहीं है तो कौन-कौन से कागजात देने होंगे।

Mon, 27 Oct 2025 08:17 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जान लीजिए किसे कागज देने होंगे और किसे नहीं; SIR के लिए हर हाल में चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के अखिल भारतीय विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही है, वहां की सभी मतदाता सूचियां 27 अक्टूबर की रात 12 बजे से फ्रीज कर दी जाएंगी। इन सूचियों के हर मतदाता को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा एक विशेष गणना प्रपत्र (Enumeration Form - EF) प्रदान किया जाएगा। इस प्रपत्र में वर्तमान मतदाता सूची के सभी जरूरी विवरण शामिल होंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि अगर आपका नाम या आपके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो आपको कोई नया दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। BLO मौजूदा मतदाताओं को फॉर्म बांटने के बाद, जिन मतदाताओं के नाम EF में हैं, वे जांच करेंगे कि क्या उनका नाम 2003 की सूची में था। यदि हां, तो कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी।

उन्होंने आगे बताया कि यदि मतदाता का नाम सूची में न हो, लेकिन उनके माता-पिता का नाम मौजूद हो, तो भी कोई नया डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है। 2002 से 2004 तक की SIR मतदाता सूचियां http://voters.eci.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जहां कोई भी व्यक्ति स्वयं मिलान कर सकता है।

SIR से जुड़ी बड़ी बातें

  • विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR): मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान
  • बूथ लेवल ऑफिसर (BLO): प्रत्येक मतदान केंद्र (लगभग 1000 मतदाताओं वाला) के लिए एक अधिकारी
  • निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO): प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए जिम्मेदार अधिकारी
  • सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO): प्रत्येक तहसील स्तर पर सहायता करने वाला अधिकारी

अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो तो कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?

  • केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश
  • 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी कोई पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षिक प्रमाणपत्र
  • सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र
  • ओबीसी/एससी/एसटी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)
  • राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर
  • सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड: आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ERS/Volume II दिनांक 09.09.2025 के निर्देशानुसार वैकल्पिक

ERO कौन होता है?

ERO एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) स्तर का अधिकारी होता है, जो कानूनी रूप से कार्य करता है

  • मतदाता सूची का मसौदा तैयार करना
  • दावों और आपत्तियों को प्राप्त करना तथा उन पर फैसला लेना
  • अंतिम मतदाता सूची तैयार करना और प्रकाशित करना

BLO के कार्य

  • प्रत्येक मौजूदा मतदाता को EF वितरित करना
  • मतदाता को 2002-2004 SIR सूची में अपने या रिश्तेदार के नाम से मिलान/लिंक करने में मदद करना (मिलान के लिए https://voters.eci.gov.in/ का उपयोग संभव)
  • नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करना तथा सहायता प्रदान करना
  • EF भरने में मतदाता की मदद करना, एकत्रित करना और ERO/AERO को सौंपना
  • प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम तीन बार जाना
  • शहरी/अस्थायी प्रवासी मतदाताओं को EF ऑनलाइन भरने की सुविधा
  • मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित या डुप्लिकेट पंजीकरण वाले मतदाताओं की पहचान करना
  • गणना चरण में EF के अलावा कोई अन्य दस्तावेज एकत्र न करना

ERO/AERO के अतिरिक्त कार्य

  • प्राप्त EF वाले सभी मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल करना
  • पिछली SIR से मेल न खाने वाले मतदाताओं को नोटिस जारी करना
  • पात्रता पर सुनवाई करना और अंतिम रोल में नाम शामिल/हटाने का निर्णय लेना
  • सुनिश्चित करना कि कोई पात्र नागरिक बाहर न रहे और कोई अयोग्य व्यक्ति सूची में न आए