लॉकेट उतारी तो शादी टूट गई; कैसे ज्योतिषी के चंगुल में फंसती गई महिला, वर्षों तक हुआ रेप
महिला की शादी होने के बाद भी खरात ने उसे डराना जारी रखा। उसने कथित तौर पर धमकी दी कि यदि वह उसकी यौन इच्छाएं पूरी नहीं करेगी तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह सिलसिला दिसंबर 2025 तक चलता रहा।

महाराष्ट्र के नासिक में मर्चेंट नेवी से रिटायर एक अधिकारी और खुद को ज्योतिषी बताने वाले 67 साल के अशोक कुमार खरात को एक महिला के साथ साढ़े तीन साल तक बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को नासिक की एक अदालत ने आरोपी को 24 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, यह मामला 2019 में शुरू हुआ था जब पीड़िता अपने विवाह के लिए मार्गदर्शन मांगने खरात के पास गई थी।
आरोपी ने कथित तौर पर महिला का विश्वास जीतने के लिए उसे एक लॉकेट दिया और उसे कभी न उतारने की हिदायत दी। जब पीड़िता ने परीक्षा के दौरान उसे उतारा और संयोगवश उसका विवाह प्रस्ताव टूट गया, तो उसका विश्वास आरोपी पर और गहरा हो गया। आरोपी ने खुद को 'दैवीय शक्तियों' से संपन्न बताया और अनुष्ठान के नाम पर महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर पहली बार दुष्कर्म किया। बाद में, उसने महिला को धमकी दी कि यदि उसने विरोध किया तो उसकी शादी कभी नहीं होगी।
शादी के बाद भी उत्पीड़न
महिला की शादी होने के बाद भी खरात ने उसे डराना जारी रखा। उसने कथित तौर पर धमकी दी कि यदि वह उसकी यौन इच्छाएं पूरी नहीं करेगी तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह सिलसिला दिसंबर 2025 तक चलता रहा।
हथियार और आपत्तिजनक वीडियो बरामद
क्राइम ब्रांच ने आरोपी के घर और सिनर स्थित फार्महाउस की तलाशी ली है। जांच के दौरान पुलिस को वहां से एक पिस्तौल, कारतूस और कुछ दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा एक पेन ड्राइव से 58 वीडियो भी बरामद किए गए हैं, जिनमें से कई आपत्तिजनक बताए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जिसका नेतृत्व राज्य रिजर्व पुलिस बल (पुणे) की कमांडेंट तेजस्वी सातपुते कर रही हैं। उन्होंने गुरुवार को नासिक पहुंचकर आरोपी से दो घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।
गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने आश्वासन दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अन्य संभावित पीड़ितों से भी आगे आने की अपील की है और उन्हें पूरी सुरक्षा देने का वादा किया है।
इस गिरफ्तारी ने महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी दलों (शिवसेना UBT और कांग्रेस) ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर के आरोपी के साथ कथित संबंधों को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की है। पूर्व सांसद संभाजी राजे छत्रपति ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले में कड़ा रुख अपनाने का आग्रह किया है। रूपाली चाकणकर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें आरोपी के निजी जीवन या इन गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें निष्पक्ष जांच पर पूरा भरोसा है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (दुष्कर्म) और 74 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला) के साथ-साथ महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, कुप्रथा एवं काला जादू निवारण और उन्मूलन अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज किया है।




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