MP में गोहत्या और गोमांस का कारोबार करने पर 2 लोगों के खिलाफ NSA लगाया गया
आरोपियों की पहचान महू क्षेत्र की बण्डा बस्ती के निवासी कादिर मोहम्मद (35) और मोहम्मद आबाद उर्फ कल्ला (29) के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को जेल में बंद करने का आदेश दिया है।

इंदौर में जिला प्रशासन ने गोहत्या और गोमांस के कारोबार में कथित रूप से शामिल दो लोगों के खिलाफ सख्त प्रावधानों वाला राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाया है। जिलाधिकारी शिवम वर्मा ने जिन आरोपियों के विरूद्ध एनएसए की कार्रवाई की है, वे महू क्षेत्र की बण्डा बस्ती के निवासी कादिर मोहम्मद (35) और मोहम्मद आबाद उर्फ कल्ला (29) हैं।
अधिकारियों ने बताया कि कादिर और आबाद को एनएसए के तहत जेल में बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, लोक शांति भंग करने और अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े मामले पहले से दर्ज हैं। राज्य में किसी भी गोवंश (गाय, बछड़े, सांड और बैल) पशु की हत्या करना, गोमांस को अपने पास रखना और उसका परिवहन करना कानूनन प्रतिबंधित है।
NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भारत का एक सख्त कानून है, जिसे 1980 में लागू किया गया था। इसके तहत प्रशासन किसी व्यक्ति को बिना नियमित मुकदमे के भी एहतियातन हिरासत में रख सकता है, यदि उसकी गतिविधियों से देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या शांति को खतरा माना जाए।
NSA के तहत किसी व्यक्ति को शुरुआती तौर पर कई महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है और बाद में इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इस कानून का उद्देश्य अपराध होने के बाद सजा देना नहीं, बल्कि संभावित खतरे को रोकना है। इसलिए इसे निवारक निरोध (Preventive Detention) कानून भी कहा जाता है।




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