उत्पाद अधीक्षक ने शराब दुकान का किया औचक निरीक्षण, नहीं मिली कोई खामी
उत्पाद अधीक्षक विजय क्षितिज मिंज ने सरायकेला की शराब दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में विक्रय अभिलेख और मूल्य सूची की जांच की गई। सभी दस्तावेज और स्टॉक रजिस्टर सही पाए गए। उन्होंने उपभोक्ताओं को बिल उपलब्ध कराने की हिदायत दी और नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

उत्पाद अधीक्षक ने शराब दुकान का किया औचक निरीक्षण, नहीं मिली कोई खामी -आवश्यक दस्तावेजों का किया गयाा भौतिक सत्यापन
निरीक्षण का विवरण
- शराब उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाए बिल
सरायकेला,संवाददाता। शराब दुकानों में ग्राहकों से अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपये वसूलने की मिल रही शिकायतों पर उत्पाद विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए उत्पाद अधीक्षक विजय क्षितिज मिंज ने बुधवार को सरायकेला नगर क्षेत्र के गैरेज चौक स्थित लाइसेंसी खुदरा शराब दुकान का औचक निरीक्षण किया।
रिपोर्ट का परिणाम
निरीक्षण के दौरान उत्पाद अधीक्षक ने मदिरा उत्पादों के स्टॉक, विक्रय अभिलेखों और मूल्य सूची की गहन जांच की। साथ ही, उपभोक्ताओं को निर्धारित सरकारी दर पर उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं या नहीं, इस व्यवस्था को भी परखा गया। जांच के क्रम में दुकान में उपलब्ध स्टॉक, विक्रय अभिलेखों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया गया। दुकान के सभी अभिलेख और स्टॉक रजिस्टर अद्यतन एवं नियमानुसार संधारित पाए गए। इसके अलावा दुकान में प्रदर्शित मूल्य सूची और विक्रय दरों की जांच में भी सब कुछ सही मिला और कोई खामी नहीं पाई गई।
दुकान संचालकों के लिए निर्देश
निरीक्षण के दौरान उत्पाद अधीक्षक विजय क्षितिज मिंज ने दुकान संचालकों और कर्मियों को हिदायत दी। उन्होंने निर्देश दिया कि दुकान पर आने वाले उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकतानुसार हर हाल में कैश मेमो (बिल) उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही मदिरा विक्रय से संबंधित सभी अभिलेखों और रजिस्टरों को हमेशा अपटूडेट रखने को कहा गया, ताकि आगामी निरीक्षण के दौरान उन्हें तुरंत जांच के लिए प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फोटो-SKL-03, लाइसेंसी खुदरा शराब दुकान का औचक निरीक्षण करते उत्पाद अधीक्षक।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




साइन इन