झारखंड HC से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, कथित गौ तस्कर से मारपीट का था मामला
हाईकोर्ट ने देवघर जिले के मनोहरपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 281/23 से संबंधित प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। यह मामला कथित रूप से गौ तस्कर के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ था, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे को अभियुक्त बनाया गया था।

"झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने देवघर जिले के मनोहरपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 281/23 से संबंधित प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। यह मामला कथित रूप से गौ तस्कर के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ था, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे को अभियुक्त बनाया गया था।
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से दाखिल क्रिमिनल याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान निशिकांत दुबे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालान ने पक्ष रखा और प्राथमिकी को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की।
नतीजा निशिकांत दुबे के पक्ष में आने पर उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा- “52 झूठे केस झारखंड सरकार ने मेरे या मेरे परिवार पर किया,आज 48 वें केस का फ़ैसला मेरे पक्ष में आया आज आख़िर झारखंड हाईकोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि मोहनपुर देवघर में मेरे उपर गौ तस्करों को पकड़वाने का कार्य क़ानून सम्मत था। गौ तस्कर और मेरे खिलाफ केस करने वाले लोगों पर केस पुलिस को चलाना चाहिये था। सत्यमेव जयते।”
निशिकांत दुबे झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं। वे 2014 से लगातार लोकसभा में निर्वाचित होते आ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके दुबे संगठन और संसदीय मामलों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। निशिकांत दुबे अपने मुखर अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर कांग्रेस और गांधी परिवार के कार्यों की गंभीर आलोचना करते रहते हैं।




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