Donald Trump gets a setback from US court power to expedite deportation banned डोनाल्ड ट्रंप को US कोर्ट से लगा झटका, इस खास फैसले पर अदालत ने लगाई रोक, International Hindi News - Hindustan
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डोनाल्ड ट्रंप को US कोर्ट से लगा झटका, इस खास फैसले पर अदालत ने लगाई रोक

  • Donald Trum: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए विदेशी शत्रु अधिनियम का इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन कोर्ट ने उनके इस मंसूबे पर पानी फेरते हुए आदेश जारी कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने इस आदेश को चुनौती दी है।

Sun, 16 March 2025 07:05 AMUpendra Thapak ब्लूमबर्ग
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डोनाल्ड ट्रंप को US कोर्ट से लगा झटका, इस खास फैसले पर अदालत ने लगाई रोक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की तरफ से अवैध अप्रवासन को रोकने और निर्वासन में तेजी लाने की योजना के तहत 1798 के विदेशी शत्रु अधिनियम का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब शनिवार को ही ट्रंप ने इस अधिनियम का इस्तेमाल करने की घोषणा करते हुए वेनेजुएला के एक संगठन ट्रेन डे अरागुआ पर निशाना साधा था। ट्रंप ने दावा किया था कि इस संगठन के कई सदस्य अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए हैं और यह देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसलिए इन्हें निकालना जरूरी है।

शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप के इस मामले में घोषणा करने के कुछ ही समय बाद कोलंबिया के मुख्य न्यायाधीश जेम्स ई बोसबर्ग ने ट्रंप के निर्वासन आदेश को रोकने का निर्देश जारी कर दिया। बोसबर्ग ने इस कानून के तहत 5 वेनेजुएलाई नागरिकों के निर्वासन पर रोक लगा दी। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक बोसबर्ग ने इन नागरिकों की सुनवाई के दौरान अपनी राय रखते हुए कहा, "मुझे नहीं लगता कि मैं अब और इंतजार कर सकता हूँ और मुझे कार्रवाई करने की आवश्यकता है।" इसके बाद जज ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अदालत के आदेश के बाद ट्रंप प्रशासन ने इस प्रतिबंधात्मक आदेश को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि अगर अदालत राष्ट्रपति के किसी काम को उसकी घोषणा के पहले ही रोक देती है तो यह कार्यकारी अधिकार को कमजोर करेगा। न्याय विभाग ने कहा कि अगर अदालत अपना आदेश बरकरार रखती है तो उसे (अदालत को) राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर किए गए उपायों को रोकने की शक्ति भी मिल जाएगी। इसलिए हमें इसे रोक देना चाहिए।

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कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन की घोषणाओं को और भी अधिक कानूनी चुनौती का सामना करने की संभावना बढ़ गई है। ट्रंप द्वारा निर्वासन के लिए पहले की गई कई कार्रवाईयों पर पहले ही अमेरिकी अदालतें विचार कर रही हैं। ऐसे में एक और विरोधी फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। निर्वासन को लेकर ट्रंप प्रशासन ने इससे पहले जन्म के आधार पर नागरिकता वाले कानून पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था, कोर्ट की तरफ से इस पर विचार किया जा रहा है। वहीं हाल ही में इजरायल विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले फिलिस्तीनी छात्र महमूद खलील को निर्वासित करने के प्रयास वाले फैसले पर भी कोर्ट विचार कर रहा है।

आपको बता दें कि ट्रंप अपने चुनावी अभियान के दौरान लगातार अवैध अप्रवासियों से जुड़ा मुद्दा उठाते रहे हैं। वह लगातार अमेरिकी सीमाओं को सुरक्षित करने और अवैध रूप से देश में पहुंचे विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताते रहे हैं।

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