Himachal Student who died of ragging sexual harassment said professor would touch her प्रोफेसर मुझे छूता था, पीछे पड़ जाता था; हिमाचल में रैगिंग और यौन उत्पीड़न से परेशान छात्रा ने मरने से पहले क्या बताया, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
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प्रोफेसर मुझे छूता था, पीछे पड़ जाता था; हिमाचल में रैगिंग और यौन उत्पीड़न से परेशान छात्रा ने मरने से पहले क्या बताया

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित कॉलेज में 19 साल की छात्रा की रैगिंग और यौन उत्पीड़न के बाद मौत हो गई। इस मामले में कॉलेज की तीन छात्राओं के खिलाफ रैगिंग और मारपीट के आरोप में, जबकि एक प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

Fri, 2 Jan 2026 08:02 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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प्रोफेसर मुझे छूता था, पीछे पड़ जाता था; हिमाचल में रैगिंग और यौन उत्पीड़न से परेशान छात्रा ने मरने से पहले क्या बताया

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित कॉलेज में 19 साल की छात्रा की रैगिंग और यौन उत्पीड़न के बाद मौत हो गई। इस मामले में कॉलेज की तीन छात्राओं के खिलाफ रैगिंग और मारपीट के आरोप में, जबकि एक प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। छात्रा ने 26 दिसंबर को लुधियाना के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इसके बाद पिता की शिकायत पर गुरुवार को मामला दर्ज किया गया।

यह कार्रवाई पीड़िता के पिता की शिकायत पर की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 18 सितंबर, 2025 को तीन सीनियर छात्राओं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की थी। साथ ही, उन्होंने कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार पर छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने और यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। इस घटना से जुड़ा पीड़िता का एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो उस समय का है जब उसका इलाज चल रहा था। इसमें अस्पताल के बेड पर लेटी नजर आ रही है। इस वीडियो में पीड़िता ने बताया है कि उसके साथ क्या हुआ।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला वीडियो में पीड़िता से पूछती है कि प्रोफेसर का नाम क्या है। पीड़िता जवाब देती है अशोक सर। फिर उससे पूछा गया कि प्रोफेसर ने उसके साथ क्या किया तब वह कहती है कि अजीब अजीब हरकते करते थे। पीछे पड़ जाते थे। पीड़िता ने बताया कि प्रोफेसर उसे छूता था और उसकी छाती की तरफ इशारा करता था। उसने कहा, बहुत कुछ बोलते थे। वहीं पिता ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी बेटी गहरे सदमे में थी, जिसके कारण पहले शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकी।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75, 115(2) और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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