Cabinet has approved recruitment of Patwaris, Himachal Pradesh revenue minister tells House बेरोजगारों को हिमाचल सरकार ने दी खुशखबरी, राज्य में जल्द निकलेगी पटवारियों की भर्ती, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
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बेरोजगारों को हिमाचल सरकार ने दी खुशखबरी, राज्य में जल्द निकलेगी पटवारियों की भर्ती

मंत्री ने कहा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एरिया में निर्माण पर लागू होता है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट, 1994 इससे कम क्षेत्र पर लागू होता है। नेगी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में होटल निर्माण पर शर्तें लगाई जाएंगी।

Wed, 3 Dec 2025 08:24 PMSourabh Jain पीटीआई, शिमला, हिमाचल प्रदेश
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बेरोजगारों को हिमाचल सरकार ने दी खुशखबरी, राज्य में जल्द निकलेगी पटवारियों की भर्ती

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगारों को बड़ी खुशखबरी देते हुए राज्य में 645 पटवारियों की भर्ती को मंजूरी दे दी है और इन पदों को भरने के लिए राज्य चयन आयोग को अनुशंसा भी कर दी है। इस बात की जानकारी प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बुधवार को विधानसभा में दी। वह राज्य में पटवारियों की कमी पर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। राज्य में पटवारियों की कमी का ठीकरा उन्होंने पिछली भाजपा सरकार पर फोड़ दिया।

सवाल का जवाब देते हुए नेगी ने कहा कि प्रदेश में अभी पटवारियों की बहुत कमी है क्योंकि पिछली भाजपा सरकार ने भर्ती नहीं की थी। उन्होंने कहा कि सरकार अब इस समस्या को हल करने के लिए रिटायर्ड पटवारियों को काम पर रख रही है। नेगी ने कहा कि सरकार ने राजस्व विभाग के काम के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डेडलाइन तय की है, और अगर वे समय पर काम पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने और एक्शन लेने का प्रावधान है।

वन अधिकार कानून (FRA) के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को लेकर विधायक जीत राम कटवाल द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में नेगी ने सदन को बताया कि आदिवासी और गैर-आदिवासी इलाकों में FRA के तहत अब तक करीब 800 निजी केस और 250 सामुदायिक केस को मंजूरी दी जा चुकी है। मंत्री ने कहा कि FRA एक आसान कानून है, और इसके तहत योग्य लोगों को जमीन का पट्टा लेने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार इस कानून के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार वर्कशॉप (कार्यशाला) कर रही है।

कार्यवाही के दौरान ठियोग विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने पूछा कि उनके चुनाव क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 के सेक्शन 118 के तहत कितने लोगों को छूट दी गई है। सेक्शन 118 गैर-खेती करने वालों और गैर-हिमाचली लोगों को हिमाचल प्रदेश में सरकार की इजाजत के बिना खेती की जमीन खरीदने या ट्रांसफर करने से रोकता है। तो जवाब में नेगी ने कहा कि ठियोग विधानसभा क्षेत्र में 16 लोगों ने छूट का फायदा उठाकर जमीन खरीदी है।

उन्होंने कहा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1977 1,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के बने हुए एरिया में निर्माण पर लागू होता है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट, 1994 इससे कम एरिया पर लागू होता है। नेगी ने कहा कि स्थानीय निवासियों के अधिकारों के बारे में MLA की चिंता को दूर करने के लिए ग्रामीण इलाकों में होटल निर्माण पर शर्तें लगाई जाएंगी।

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