हरियाणा के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, इस साल महंगी नहीं होगी बिजली
वहीं, किसानों के लिए बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी। ट्यूबवेल कनेक्शन वालों को लोड बढ़ाने का एक मौका भी दिया गया है। 31 दिसंबर 2023 तक 10 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को बिना वरिष्ठता प्रभावित किए अपने लोड में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है।

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने वित्त वर्ष 2026–27 में बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे 83.79 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। बिजली कंपनियों उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने लगभग 4,484.71 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान प्रस्तुत किया था, फिर भी आयोग ने दरें नहीं बढ़ाईं। लोगों ने भी जनसुनवाई में कहा था कि बिल नहीं बढ़ना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। अब कंपनियों को अपने खर्च और वसूली में सुधार करना होगा। वहीं, किसानों के लिए बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी। ट्यूबवेल कनेक्शन वालों को लोड बढ़ाने का एक मौका भी दिया गया है। 31 दिसंबर 2023 तक 10 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को बिना वरिष्ठता प्रभावित किए अपने लोड में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है। यह सुविधा 31 मई 2026 तक एकमुश्त अवसर के रूप में उपलब्ध रहेगी। जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन ले लिया है, वे इसके पात्र नहीं होंगे।
गुरुग्राम सहित 5 जिलों में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे
बिजली नुकसान कम करने के लिए कंपनियों को खास निर्देश दिए गए हैं। जहां ज्यादा लाइन लॉस है, वहां सुधार करने को कहा गया है। साथ ही, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने वालों को बिल में छूट मिलेगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क और फिक्स्ड चार्ज दोनों पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कुछ शहरों में चार्जिंग स्टेशन लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पंचकूला, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल और गुरुग्राम में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, यूएचबीवीएनएल को अपने मौजूदा चार्जिंग स्टेशन को दो माह के भीतर चालू करने के लिए कहा गया है।
पिछले साल बढ़ी थी दरें
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की नई टैरिफ दरें जारी की थी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई थी। तब बिजली की दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई। स्लैब संरचना में बदलाव और फिक्स चार्ज में 12 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई थी। अब 300 यूनिट तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से कोई फिक्स चार्ज नहीं लिया जा रहा, जो पहले 115 से 135 रुपए तक था। हालांकि, उच्च खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए फिक्स चार्ज में वृद्धि की गई थी।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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