तीन रेड टिक का मतलब सरकार पढ़ रही आपकी WhatsApp चैट? जानिए इस वायरल मैसेज का सच viral whatsapp message claiming three red ticks government reading your personal chat, Gadgets Hindi News - Hindustan
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तीन रेड टिक का मतलब सरकार पढ़ रही आपकी WhatsApp चैट? जानिए इस वायरल मैसेज का सच

एक व्हाट्सएप मैसेज इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यूजर्स के व्हाट्सएप पर सरकार का नियंत्रण हो सकता है। मैसेज में लिखा है - "दो ब्लू टिक और एक रेड टिक का मतलब है कि...

Sun, 30 May 2021 09:01 AMVishal Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तीन रेड टिक का मतलब सरकार पढ़ रही आपकी WhatsApp चैट? जानिए इस वायरल मैसेज का सच

एक व्हाट्सएप मैसेज इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यूजर्स के व्हाट्सएप पर सरकार का नियंत्रण हो सकता है। मैसेज में लिखा है - "दो ब्लू टिक और एक रेड टिक का मतलब है कि सरकार कार्रवाई कर सकती है, जबकि तीन रेड टिक का मतलब होगा कि सरकार ने आपके खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू कर दी है।" आइए जानते हैं क्या है इस मैसेज की सच्चाई

सरकार और व्हाट्सएप में तकरार
दरअसल भारत सरकार ने नए आईटी नियम प्रभाव में आ गए हैं। जिसके बाद से सरकार और व्हाट्सएप के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। ऐसे में इस तरह का वायरल मैसेज आ जाने से कई लोग इस पर भरोसा भी कर बैठे हैं। हालांकि, यह एक झूठा संदेश है क्योंकि व्हाट्सएप ने अपने सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया है और सरकार के पास किसी के व्हाट्सएप तक पहुंच नहीं है।

इस फेक व्हाट्सएप मैसेज को कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजा गया है। यह दावा करता है कि मैसेज और कॉल के लिए व्हाट्सएप नए संचार नियम ला रहा है जो डिवाइसेस को सरकार से जोड़ देगा। मैसेज में यह भी कहा किया गया है कि नया सिस्टम कानून प्रवर्तन अधिकारियों (law enforcement authorities) को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देगी जो सरकार की आलोचना करने वाला मैसेज या वीडियो पोस्ट करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप पर्सनल चैट के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, इसलिए व्हाट्सएप समेत कोई भी आपकी बातचीत को नहीं पढ़ सकता है - सरकार भी नहीं।

क्या है नया आईटी नियम
सरकार ने भारत के बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी होने वाली कॉन्टेंट के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने को नए आईटी नियम जारी किए हैं। इसके तहत, "सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हर मैसेज के स्रोत का पता लगाना अनिवार्य रहेगा। अधिकृत एजेंसियों की आपत्ति के 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटानी पड़ेगी। अश्लील पोस्ट के अलावा उन तस्वीरों को शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा, जिनसे छेड़छाड़ की गई है। कंपनियों को देश में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा।"

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