deaf and dumb woman raped under pretext of being taken to fair visit in dongargarh chhattisgarh छत्तीसगढ़ में मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म, मेला घुमाने के बहाने शराब पिलाकर मिटाई हवस, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
More

छत्तीसगढ़ में मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म, मेला घुमाने के बहाने शराब पिलाकर मिटाई हवस

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां आरोपियों ने एक मूक-बधिर युवती को मेले में घुमाने के बहाने ले जाकर, उसे शराब पिलाई और फिर अपनी हवस का शिकार बनाया।  

Fri, 16 Jan 2026 08:57 AMPraveen Sharma राजनांदगांव, वार्ता
share
छत्तीसगढ़ में मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म, मेला घुमाने के बहाने शराब पिलाकर मिटाई हवस

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां आरोपियों ने एक मूक-बधिर (बोलने और सुनने में असमर्थ) युवती को मेले में घुमाने के बहाने ले जाकर, उसे शराब पिलाई और फिर अपनी हवस का शिकार बनाया। डोंगरगढ़ पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महज 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

घर के बाहर शराब के नशे में बेसुध मिली

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 13 जनवरी 2026 की है। पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी कांशी राम जांगड़े, जो मूंदगांव मुर्गी फार्म हाउस में काम करता है, शाम करीब 5 बजे पीड़िता को अपनी मोटरसाइकिल पर बोदेला का मेला घुमाने ले गया था। देर रात तक जब वे नहीं लौटे तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। बाद में पीड़िता अपने घर के बाहर शराब के नशे में बेसुध हालत में मिली।

14 जनवरी की सुबह जब पीड़िता को होश आया, तो उसने इशारों में अपने साथ हुई दरिंदगी बयां की। चूंकि पीड़िता मूक-बधिर है, इसलिए पुलिस ने 'आस्था मूक-बधिर शाला, राजनांदगांव' के विशेषज्ञों की मदद से उसका बयान दर्ज किया।

जबरन शराब पिलाई

पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया कि आरोपी कांशी राम ने उसे जबरन शराब पिलाई और मुड़गांव स्थित अपने किराये के एक मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घिनौने कृत्य में उसके साथी रितेश लोधी ने सहयोग किया।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डोंगरगढ़ पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी कांशी राम जांगड़े (26) निवासी ग्राम धरमुटोला और सह-आरोपी रितेश लोधी (27) निवासी ग्राम रखाकठेरा को हिरासत में लिया। पूछताछ में जुर्म कबूल करने पर दोनों के खिलाफ बी.एन.एस. की धारा 64(2)(क) और 3(5) के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।