UP RTE Admission 2026-27: check Eligibility, Age Limit, and How to Apply for Free School Education UP RTE Admission 2026: यूपी के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन का मौका, 2 फरवरी से भरें ऑनलाइन फॉर्म, Career Hindi News - Hindustan
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UP RTE Admission 2026: यूपी के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन का मौका, 2 फरवरी से भरें ऑनलाइन फॉर्म

UP RTE Admission 2026-27: उत्तर प्रदेश सरकार ने 'शिक्षा का अधिकार' (RTE) अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल घोषित कर दिया है। पहला चरण 2 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेगा।

Wed, 21 Jan 2026 05:10 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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UP RTE Admission 2026: यूपी के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन का मौका, 2 फरवरी से भरें ऑनलाइन फॉर्म

RTE UP Admission 2026-27: उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह के परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 'शिक्षा का अधिकार' (RTE) अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल घोषित कर दिया है। इस नियम के तहत प्राइवेट स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को मुफ्त में एडमिशन दिया जाता है।

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, इस साल भी आवेदन की प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होगी, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल सके।

आवेदन का पूरा शेड्यूल

RTE यूपी एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया मुख्य रूप से तीन से चार चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण 2 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण 21 फरवरी से 7 मार्च तक और तीसरा चरण 12 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित होगा। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे इन निर्धारित तिथियों के भीतर ही आवेदन करें। इसके बाद लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाएगा। जो परिवार पहले चरण में चूक जाएंगे, उन्हें फरवरी के अंत और मार्च में दोबारा मौका दिया जाएगा। आवेदन जमा होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा।

पात्रता और आयु सीमा

RTE के तहत प्रवेश पाने के लिए सरकार ने कुछ कड़े मापदंड तय किए हैं:

निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसी वार्ड या ग्राम पंचायत में रहता हो जहां वह स्कूल के लिए आवेदन कर रहा है।

आय सीमा: 'दुर्बल वर्ग' के लिए परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। 'अलाभित समूह' (जैसे SC/ST/दिव्यांग/अनाथ) के लिए आय प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।

आयु सीमा:

प्री-प्राइमरी : बच्चे की उम्र 3 से 5 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

कक्षा 1 : बच्चे की उम्र 5 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी।

जरूरी डॉक्यूमेंट और आवेदन प्रक्रिया

अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए ये डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं:

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड/राशन कार्ड/वोटर आईडी)

पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र

बच्चे की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

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