Jharkhand Police Vacancy : झारखंड पुलिस भर्ती का विज्ञापन रद्द, उम्र सीमा में मिलेगी 5 साल की छूट
झारखंड की पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी) उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली, 2025 गठन के बाद पुलिस के पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने की मंजूरी दे दी गई है। अब नई भर्ती आएगी जिसमें उम्र सीमा में छूट मिलेगी।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें जो प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी मिली, उनमें विश्वविद्यालयों का अब एक यूनिवर्सल एक्ट (सिंगल अंब्रेला एक्ट) झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी, राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन, उर्दू के 4339 प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद का सृजन, अटल क्लीनिक का नाम अब मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक और पुलिस बहाली का विज्ञापन रद्द, उम्र सीमा में मिलेगी छूट जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
बैठक के बाद कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड की पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी) उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली, 2025 गठन के बाद पुलिस के पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने की मंजूरी दे दी गई है।
भवष्यि में होने वाली भर्ती में पूर्व के आवेदकों को फीस भुगतान की छूट के साथ-साथ सभी कोटि के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। वर्तमान में जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गयी है उनका विज्ञापन रद्द नहीं होगा। इसमें अधिकतम उम्र सीमा में छूट एक अगस्त 2019 के प्रभाव से दिया जाएगा।
गृह सचिव ने कहा है कि उत्पाद सिपाही की भर्ती इससे नहीं रुकेगी। बाद में निकाली गई नियुक्तियो में यह नियमावली लागू होने के कारण नियुक्ति रद्द की गई हैं पर जो पूर्व के आवेदक हैं, उन्हें आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी।




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