Power company Jaiprakash Power Ventures shares surges today after huge down from 136 to 17 rupees ₹136 से टूटकर ₹17 पर आ गया यह पावर शेयर, आज खरीदने की लूट, आपके पास है क्या?, Business Hindi News - Hindustan
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₹136 से टूटकर ₹17 पर आ गया यह पावर शेयर, आज खरीदने की लूट, आपके पास है क्या?

  • Jaiprakash Power Ventures shares: जेपी पावर के शेयर इन दिनों लगातार चर्चा में हैं। पावर कंपनी के शेयर आज मंगलवार को 3% तक चढ़कर 17.34 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए थे।

Tue, 7 Jan 2025 08:08 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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₹136 से टूटकर ₹17 पर आ गया यह पावर शेयर, आज खरीदने की लूट, आपके पास है क्या?

Jaiprakash Power Ventures shares: जेपी पावर के शेयर इन दिनों लगातार चर्चा में हैं। पावर कंपनी के शेयर आज मंगलवार को 3% तक चढ़कर 17.34 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए थे। हालांकि, इससे पहले कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। इस साल अब तक यह शेयर 4% गिर गया है। सालभर में यह शेयर 2% चढ़ा है। कंपनी के शेयर 28 दिसंबर 2007 में 136 रुपये पर थे। यानी अब तक इसमें 87% से अधिक टूट गया। बता दें कि हाल ही में सेबी ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स और कंपनी के टॉप अधिकारियों पर 54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

कंपनी का कारोबार

जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड भारत की एक अग्रणी पावर जनरेशन कंपनी है, जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक और थर्मल पावर प्लांट का संचालन करती है। इसकी स्थापना 21 दिसंबर, 1994 को हुई थी। यह भारत के अग्रणी इंफ्रास्ट्रक्चर समूह - जेपी ग्रुप का हिस्सा है। इसका मार्केट कैप 11,835.92 करोड़ रुपये है। कंपनी के शेयरों का 52 वीक हाई प्राइस 23.99 रुपये और 52 वीक लो प्राइस 14.36 करोड़ रुपये है।

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क्या है डिटेल

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बीते महीने ही जयप्रकाश पावर वेंचर्स, इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुरेन जैन और अन्य शीर्ष अधिकारियों पर कंपनी के वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कुल 54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। सेबी ने जिन अन्य अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है, उनमें कंपनी के चेयरपर्सन मनोज गौड़, कार्यकारी निदेशक सुनील कुमार शर्मा और प्रवीण कुमार सिंह, मुख्य वित्तीय अधिकारी आर के पोरवाल और पूर्व पूर्णकालिक सदस्य एम के वी रामा राव शामिल हैं। सेबी ने अपने 89 पृष्ठ के आदेश में कहा कि उन्हें 45 दिनों के भीतर जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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