ITR Filing If you are a salaried person and invest money in the stock market then which ITR form will you fill ITR File: अगर आप वेतनभोगी हैं और शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो कौन सा फॉर्म भरेंगे?, Business Hindi News - Hindustan
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ITR File: अगर आप वेतनभोगी हैं और शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो कौन सा फॉर्म भरेंगे?

  • ITR File: जब कोई सैलरीड पर्सन शेयर मार्केट में अपनी इनकम के एक हिस्से से ट्रेडिंग करना शुरू करता है तो उसे अपने कैपिटल गेन के लिए ITR 2 या ITR 3 दाखिल करना पड़ता है।

Tue, 16 July 2024 01:49 PMDrigraj Madheshia नई दिल्ली। लाइव हिन्दुस्तान 
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ITR File: अगर आप वेतनभोगी हैं और शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो कौन सा  फॉर्म भरेंगे?

ITR Filing: क्या आप वेतनभोगी हैं और शेयर मार्केट से भी पैसे कमाते हैं? अगर हां तो आईटीआर-1 फॉर्म आपके लिए नहीं है। क्योंकि जब कोई सैलरीड पर्सन शेयर मार्केट में अपनी इनकम के एक हिस्से से ट्रेडिंग करना शुरू करता है तो उसे अपने कैपिटल गेन के लिए ITR 2 या ITR 3 दाखिल करना पड़ता है। अब आईटीआर-2 या आईटीआर-3 को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है।

डेलॉयट इंडिया के पार्टनर आलोक अग्रवाल ने बिजनेस टुडे को बताया, "शेयर बाजार में डे ट्रेडिंग के मामले में, शेयरों की कोई अंडलेइंग डिलीवरी नहीं होती है। टैक्स लॉ के तहत, 'सट्टा ट्रांजैक्शन' का मतलब एक ऐसा ट्रांजैक्शन है, जिसमें शेयर सहित किसी भी कमोडिटी की खरीद या बिक्री के लिए अनुबंध समय-समय पर या अंततः कमोडिटी या स्क्रिप्स की वास्तविक डिलीवरी या ट्रांसफर के अलावा किसी अन्य तरीके से निपटाया जाता है। हालांकि, यह प्रावधान केवल तभी लागू होना चाहिए, जब इनकम की अंतर्निहित प्रकृति बिजनेस इनकम हो।"

अग्रवाल ने बताया, "सैलरीड टैक्सपेयर्स के मामले में टैक्स रिटर्न पर रिपोर्ट की गई इनकम का मुख्य स्रोत सैलरीड इनकम होगी। ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन और रिजल्टैंट इनकम की संख्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगी। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति निवेश आय प्राप्त करने के लिए ऐसे लेन-देन करेंगे, यह देखते हुए कि उनका प्राथमिक व्यवसाय एक कर्मचारी के रूप में है, और उन्हें अपने रोजगार की शर्तों के अनुसार कोई भी व्यावसायिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी। इसे ध्यान में रखते हुए, उन्हें यह मानते हुए ITR-2 दाखिल करना चाहिए कि ऐसी आय कैपिटल गेन और सैलरीड इनकम के नेचर की है। असाधारण परिस्थितियों में, अगर व्यक्ति के पास बिजनेस इनकम के रूप में ऐसी ट्रेडिंग इनकम है, तो उन्हें ITR-3 दाखिल करना चाहिए।"

कौन ITR-2 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है?

इस रिटर्न फॉर्म का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, जिसकी एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए कुल इनकम बिजनेस या प्राोफेशन से हो। इन प्रकार की आय घोषित करने के लिए, आपको ITR-3 या ITR-4 का उपयोग करना पड़ सकता है।

ITR-3

वर्तमान ITR-3 फॉर्म का उपयोग ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किया जाना चाहिए, जिसकी आय किसी मालिकाना व्यवसाय से हो या जो कोई पेशा चला रहा हो। जैसे....

अगर आपने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है। रिटर्न में गृह संपत्ति, वेतन/पेंशन और अन्य स्रोतों से इनकम शामिल हो सकती है या आय किसी फर्म में भागीदार के रूप में हो।

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