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कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ी जरूरी खबर, 31 मार्च से पहले जरूर कर लें ये 5 काम वरना…

Salary Alert: 31 मार्च सैलरीड कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि टैक्स बचाने और नुकसान से बचने का आखिरी मौका है। 31 मार्च से पहले टैक्स और निवेश से जुड़े जरूरी काम नहीं किए तो सैलरी से ज्यादा TDS कट सकता है।

Mon, 23 March 2026 05:19 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ी जरूरी खबर, 31 मार्च से पहले जरूर कर लें ये 5 काम वरना…

Salary Alert: अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं, तो 31 मार्च आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण डेडलाइन है। इस तारीख तक कुछ जरूरी वित्तीय काम पूरे नहीं किए, तो आपकी सैलरी से ज्यादा टैक्स कट सकता है और हजारों रुपये का नुकसान हो सकता है। हर साल की तरह इस बार भी टैक्स सेविंग, निवेश और डॉक्युमेंट सबमिशन से जुड़े काम समय पर निपटाना जरूरी है।

पहला काम

सबसे अहम बात यह है कि अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी है, तो 31 मार्च से पहले निवेश करना जरूरी है। धारा 80C, 80D, 80E और 80G के तहत मिलने वाली छूट का फायदा तभी मिलेगा, जब आप समय रहते निवेश पूरा कर लें। अगर आपने यह मौका गंवा दिया, तो आपकी टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी और सैलरी से ज्यादा TDS कट सकता है।

दूसरा काम

सैलरीड कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी गलती होती है निवेश के प्रमाण (Investment Proof) समय पर जमा न करना। अगर आपने साल की शुरुआत में टैक्स बचाने के लिए निवेश की जानकारी दी थी, लेकिन अब तक उसके दस्तावेज ऑफिस में जमा नहीं किए हैं, तो आपका नियोक्ता आपकी पूरी सैलरी को टैक्सेबल मानकर ज्यादा टैक्स काट सकता है। इसका सीधा असर आपके हाथ में आने वाली सैलरी पर पड़ेगा।

तीसरा काम

अगर आपने होम लोन लिया हुआ है, तो उसका ब्याज प्रमाणपत्र लेना भी जरूरी है। इसके बिना आप टैक्स छूट का क्लेम नहीं कर पाएंगे। नियमों के अनुसार, आप होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक और मूल राशि पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही दस्तावेज जरूरी हैं।

चौथा काम

इसके अलावा, अगर आपने इस वित्त वर्ष के दौरान नौकरी बदली है, तो फॉर्म 12B जमा करना न भूलें। इससे आपकी पिछली और वर्तमान आय को जोड़कर सही टैक्स कैलकुलेशन होगा। अगर यह नहीं किया, तो डबल टैक्स कटने की स्थिति भी बन सकती है।

पांचवां काम

अगर आपने पहले दाखिल किए गए ITR में कोई गलती की है, तो उसे सुधारने का भी यही आखिरी मौका है। 31 मार्च 2026 तक संशोधित रिटर्न भर सकते हैं, जिससे आप भविष्य में नोटिस या पेनाल्टी से बच सकते हैं।

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