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सरकार लाने जा रही है नया इनकम टैक्स लॉ, बजट स्पीच में वित्त मंत्री कर सकती हैं ऐलान

  • Budget 2025: रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से डायरेक्ट टैक्स लॉ के लिए नया बिल इस बार पेश किया जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि इस नए बिल के जरिए विषयों का सरलीकरण किया जाए और उसकी कठिन भाषा को सुधारा जाए।

Sat, 18 Jan 2025 07:57 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सरकार लाने जा रही है नया इनकम टैक्स लॉ, बजट स्पीच में वित्त मंत्री कर सकती हैं ऐलान

Budget 2025: बजट प्रस्तुत करने में अब ज्यादा दिन का समय नहीं बचा है। ऐसे में सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार की तरफ से क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से डायरेक्ट टैक्स लॉ के लिए नया बिल इस बार पेश किया जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि इस नए बिल के जरिए विषयों का सरलीकरण किया जाए और उसकी कठिन भाषा को सुधारा जाए। जिससे आम आदमी को उसे पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत ना हो।

पब्लिक की राय भी लेगी सरकार

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार समिति यह तय कर रही है कि 63 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेने वाला नया टैक्स लॉ 2 या तीन भागों में होगा या नहीं। सरकार की तरफ से मिल रहे संकेतों को अगर देखें तो साफ लग रहा है कि अधिकारियों का काम पूरा होने के बाद इसपर पब्लिक का कमेंट लिया जाएगा। सरकार इस समय कठिन टैक्स लॉ की वजह से आलोचनाओं का सामना कर रही है। लेकिन नया कानून में टैक्सपेयर्स और एक्सपर्ट्स की राय से तैयार होगा।

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बजट स्पीच में वित्त मंत्री कर सकती नए बिल का जिक्र

सरकार की कोशिश है कि यह नया बिल बजट में प्रस्तुत किया जाए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी और वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारी पिछले 6 से 8 हफ्तों से लगातार काम कर रहे हैं। जिससे यह बिल बजट के दौरान प्रस्तुत किया जा सके। माना जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी बजट स्पीच में इस बिल का जिक्र तय कर सकती हैं। हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि बिल पहले हॉफ में प्रस्तुत होगा या फिर दूसरे हॉफ में प्रस्तुत होगा।

मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति के अनुसार, “कानून की भाषा का समझना एक सामान्य आदमी के लिए काफी कठिन है। ऐसे में कमिटी को कहा गया है कि इसे अधिक सरल किया जाए।” बता दें, सरकार फिलहाल इस स्तर पर नए मुद्दों को इसमें नहीं जोड़ रही है। हालांकि, भाषा बदलने से एक बार फिर से कोर्ट का चक्कर लगा रहे टैक्सपेयर्स इसकी नया व्याख्या चाहेंगे।

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