Patna high court seek answer from samrat choudhary government on khan sir plea for quashing fir अब फायरिंग केस की FIR रद्द करवाने हाईकोर्ट पहुंचे खान सर, सम्राट सरकार को नोटिस, Bihar Hindi News - Hindustan
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अब फायरिंग केस की FIR रद्द करवाने हाईकोर्ट पहुंचे खान सर, सम्राट सरकार को नोटिस

Khan Sir News: कोचिंग टीचर फैजल खान उर्फ खान सर ने फायरिंग केस की एफआईआर रद्द करवाने पटना हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। जिला अदालत ने खान सर को इस केस में अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तार पर रोक लगा दी थी।

Wed, 10 June 2026 12:56 PMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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अब फायरिंग केस की FIR रद्द करवाने हाईकोर्ट पहुंचे खान सर, सम्राट सरकार को नोटिस

Khan Sir News: खान ग्लोबल स्टडीज के मालिक फैजल खान उर्फ खान सर ने कोचिंग पर हमले के दौरान गार्ड द्वारा हवाई फायरिंग को लेकर दर्ज केस को रद्द करवाने पटना हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। FIR में गैर-जमानती धारा होने के कारण खान सर ने निचली अदालत से अग्रिम जमानत मांग रखी है, जिसमें कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस से केस डायरी और खान सर की क्राइम हिस्ट्री मांगी है। इस केस में 20 जून को अगली सुनवाई होगी। खान सर के कोचिंग पर हमले के केस में ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रौशन आनंद सर जेल में बंद हैं। मंगलवार को उनकी बेल की अर्जी निचली अदालत में खारिज हो गई थी, जिसके खिलाफ उनके वकील जिला जज के कोर्ट में जमानत याचिका लगाने की तैयारी में हैं।

खान सर की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सम्राट चौधरी सरकार से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। खान सर की तरफ से जो याचिका पटना उच्च न्यायालय में लगाई गई है, उसमें अदालत से गुहार लगाई गई है कि वो खान ग्लोबल कोचिंग को फिर से खोलने की इजाजत दे और FIR को रद्द करने का आदेश जारी करे। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी।

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पटना कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 20 जून तक अतंरिम सुरक्षा दी है। कोर्ट ने केस डायरी और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की पुलिस से मांग की है। इसके साथ ही अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 20 जून को अगली तिथि निर्धारित की है। खान सर के वकील ने कहा कि पुलिस केस में अभियुक्त पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई है। यह आरोप बनावटी और झूठा है। इस घटना में कोई जख्मी नहीं है। गार्ड ने लाइसेंसी आर्म्स से आत्मरक्षार्थ हवा में गोली चलाई थी।

रौशन आनंद को नहीं मिली थी राहत

वहीं दूसरी ओर खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड के साथ मारपीट करने के मामले में अभियुक्त बनाए गए ज्ञान बिन्दू कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका मंगलवार को प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने खारिज कर दी गई। इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पिछली सुनवाई में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले के अभियुक्तों पर खान ग्लोबल स्टडीज में प्रवेश कर गार्ड को खींचकर बाहर लाकर मारपीट करने और जख्मी कर देने का आरोप है।

इस मामले में पुलिस ने रौशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार कर 03 जून 2026 को जेल भेजा है। इस मामले में कदमकुआं थाना में 03 जून 2026 को बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 410/26 के रूप में मामले की प्राथमिकी खान ग्लोबल स्टडीज के कर्मचारी की ओर से दर्ज कराई गई है।

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