लालू, राबड़ी और तेजस्वी को कोर्ट से बुलावा, चुनाव से पहले IRCTC घोटाले में आरोप गठन पर आदेश
दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 13 अक्टूबर को अदातम में हाजिर रहने का आदेश दिया है। कोर्ट आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोपों के गठन पर आदेश सुनाएगा।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान से पहले लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आईआरसीटीसी होटल घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को 13 अक्टूबर को अदालत में हाजिर रहने कहा है। स्पेशल कोर्ट उस दिन इस केस में आरोपों के गठन पर अपना आदेश देगा।
लालू परिवार के खिलाफ चल रहा यह मुकदमा साल 2004 से 2009 से बीच का है जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेलमंत्री थे। आरोप है कि लालू के कार्यकाल में आईआरसीटीसी के दो होटलों के रखरखाव का ठेका सुजाता होटल नाम की एक निजी कंपनी को दिया गया था। इसके एवज में बहुत कम कीमत पर लालू परिवार को 3 एकड़ जमीन मिली थी। जांच एजेंसी सीबीआई ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत अन्य लोगों को इसमें आरोपी बनाया है।
सीबीआई ने जुलाई 2017 में इस केस में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी समेत अन्य के खिलाफ 2018 में अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। बाद में कोर्ट से सबको जमानत मिल गई थी। मई 2025 में कोर्ट ने आरोप गठन पर आदेश सुरक्षित रखा लिया था, जिसे अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरोप गठन पर आदेश तेजस्वी यादव के लिए राहत लेकर आएगा या मुश्किलें बढ़ा देगा, इस पर सबकी नजर होगी।




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