father life imprisonment fine of 30 thousand for raping minor daughter in hotel room हैवान बाप को उम्रकैद, 30 हजार जुर्माना; होटल में कमरा बुक करके नाबालिग बेटी से ..., Bihar Hindi News - Hindustan
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हैवान बाप को उम्रकैद, 30 हजार जुर्माना; होटल में कमरा बुक करके नाबालिग बेटी से ...

साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया था। इस मामले में सजा के बिंदुओं पर विचार करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 376(3) भादवि एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Tue, 10 March 2026 06:43 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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हैवान बाप को उम्रकैद, 30 हजार जुर्माना; होटल में कमरा बुक करके नाबालिग बेटी से ...

Bihar Crime News: बिहार के मुंगेर में पोक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश षष्ठम की अदालत ने दोषी करार दिए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सजा के बिंदुओं पर विचार करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौधरी की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजायाफ्ता सीआरपीएफ का जवान था और अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाता था। पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस के अनुसंधान में उसे अपराधी करार दिया गया था।

इस मामले के विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार ने पत्रकारों को बताया कियह मामला जमालपुर थाना कांड संख्या- 78/2022 से जुड़ा है। अभियुक्त अनंत सिंह, पिता अशोक सिंह, निवासी अम्बेनगर, थाना कासिम बाजार, जिला मुंगेर पर भारतीय दंड संहिता की धारा- 376(3) तथा पोक्सो एक्ट की धारा- 6 के तहत बीते 24 फरवरी को आरोप तय किए गए थे। अभियुक्त की पत्नी ने ही उसके खिलाफ कांड दर्ज कराया था। उस पर अपनी सगी बेटी के यौन शोषण का आरोप लगा। एफआईआर के मुताबिक वह होटल में कमरा बुक कराता था और बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाता था।

मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया था। वहीं, सोमवार को इस मामले में सजा के बिंदुओं पर विचार करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 376(3) भादवि एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

केस में सरकारी पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार ने बताया कि इस मामले में बीते 24 फरवरी को बहस पूरी हो गई थी। लेकिन, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को सजा के बिंदुओं पर विचार करते हुए न्यायालय ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई। फैसला आते ही कोर्ट परिसर में सनसनी फैल गई। सजा सुनाए जाते समय कोर्ट में काफी भीड़ थी। आरोपी को जेल भेज दिया गया।

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