every building of bihar will checked by nitish government बिहार के शहरों में बने घरों की होगी जांच, नीतीश सरकार का आदेश, Bihar Hindi News - Hindustan
More

बिहार के शहरों में बने घरों की होगी जांच, नीतीश सरकार का आदेश

  • सबसे पहले सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन तक बने भवनों की इस मानक पर जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। संजीव कुमार सिंह ने दानापुर में नारियल घाट से तकिया पर मोड़ तक सड़कों पर डीजे व अन्य गाड़ियों के खड़े होने का प्रश्न उठाया।

Thu, 27 March 2025 06:08 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share
बिहार के शहरों में बने घरों की होगी जांच, नीतीश सरकार का आदेश

बिहार के शहरों में नक्शे के अनुरूप इमारत का निर्माण हुआ है या नहीं, इसकी जांच होगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। बुधवार को विधान परिषद में संजीव कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के उत्तर में नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि जांच में देखा जाएगा कि फर्श क्षेत्र अनुपात (एफएआर) का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। इसके लिए वरीय अधिकारियों की टीम बनाकर एफएआर के स्तर पर इमारतों की जांच की जाएगी।

सबसे पहले सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन तक बने भवनों की इस मानक पर जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। संजीव कुमार सिंह ने दानापुर में नारियल घाट से तकिया पर मोड़ तक सड़कों पर डीजे व अन्य गाड़ियों के खड़े होने का प्रश्न उठाया। करबिगहिया में भी इसी तरह अतिक्रमण के कारण जाम की जानकारी दी। इस पर मंत्री ने कहा कि वह इस मामले की फिर से जांच कराकर अतिक्रमण हटवाएंगे। अगर जरूरत हुई तो खुद भी स्थल की जांच कर कार्रवाई करेंगे।

बिहार के सभी शहरों में बनेंगे वेडिंग जोन

भाकपा के संजय कुमार सिंह के प्रश्न के जवाब में मंत्री ने बताया कि अतिक्रमण की समस्या से निबटने के लिए राज्य के सभी शहरों में वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे, जिसमें फुटपाथी दुकानदारों को व्यवस्थित किया जाएगा। पटना में 14 यूनिट वेंडिंग जोन का निर्माण किया गया है। कदमकुआं वेंडिंग जोन में 229 दुकानदारों को जगह दी गई है। पटना में 15 दिनों में नए वेंडिंग जोन के लिए स्थल चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है।

लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।