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बिहार चुनाव: प्रत्याशी अपने ऊपर दर्ज केस बताएं, खर्च की सीमा 40 लाख; चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा

बिहार चुनाव: बिहार विधान सभा चुनाव हेतु अभ्यर्थियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित है। चुनाव के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा किए गये सार्वजनिक बैठक, रैली, पोस्टर, बैनर, वाहन, विज्ञापनों आदि में हुये खर्च को उनके चुनावी खर्च में सम्मिलित किया जायेगा।

Wed, 8 Oct 2025 06:54 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार चुनाव: प्रत्याशी अपने ऊपर दर्ज केस बताएं, खर्च की सीमा 40 लाख; चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा

बिहार चुनाव: बिहार अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। उन्होंने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों की इससे जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। संबंधित राजनीतिक दल को यह बताना होगा। इसके साथ ही अपने ऊपर दर्ज प्राथमिकी, दंड या सजा के आरोपों के संबंध में संचार माध्यमों से भी आम जनता को अवगत कराना होगा। इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार चुनाव की घोषणा के बाद सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत कराया गया।

प्रतिनिधियों को अभ्यर्थियों के सामान्य आचरण, सभा, जुलूस, मतदान के दिन अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों के व्यवहार, मतदान बूथ में प्रवेश, प्रेक्षक की नियुक्ति आदि की जानकारी दी गयी। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना जारी किये जाने के सात दिनों के अंदर राजनीतिक दलों द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची आयोग को समर्पित करने का प्रावधान है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 40 तथा अन्य राजनीतिक दलों के 20 व्यक्तियों को स्टार प्रचारक की सुविधा मिलेगी।

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इसके लिए परमिट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से निर्गत किया जाता है। उन्होंने बताया कि बिहार विधान सभा चुनाव हेतु अभ्यर्थियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित है। चुनाव के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा किए गये सार्वजनिक बैठक, रैली, पोस्टर, बैनर, वाहन, विज्ञापनों आदि में हुये खर्च को उनके चुनावी खर्च में सम्मिलित किया जायेगा। निर्वाचकों को प्रभावित करने के उद्देश्य से पैसा, शराब आदि बांटना अपराध होगा। इसके लिए जेल की सजा हो सकती है।

राजनैतिक विज्ञापनों की मंजूरी के लिए कमेटी का गठन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रतिनिधियों को बताया कि राजनैतिक विज्ञापनों की मंजूरी के लिए राज्य व जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी समाचार पत्रों, टीवी एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिए प्री-सर्टिफिकेशन का काम करेगी। निर्वाचन विभाग के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी माधव कुमार सिंह, प्रशांत सीएच, अमित पांडेय और अशोक प्रियदर्शी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सवालों के भी जवाब दिए। बैठक में राजद की ओर से लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह, अभय कुशवाहा, चितरंजन गगन, कांग्रेस से ब्रजेश कुमार मुनन, भाजपा से राधिका रमण, जदयू से अनिल हेगड़े, सीपीआई एमएल के परवेज आदि के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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