CBI could not collect evidence NEET paper leak accused gets bail from Patna High Court lawyer says falsely implica CBI नहीं जुटा पाई सबूत; नीट पेपर लीक के आरोपी को पटना हाईकोर्ट से जमानत, वकील बोले- झूठा फंसाया, Bihar Hindi News - Hindustan
More

CBI नहीं जुटा पाई सबूत; नीट पेपर लीक के आरोपी को पटना हाईकोर्ट से जमानत, वकील बोले- झूठा फंसाया

नीट (यूजी) 2024 पेपर लीक मामले में आरोपी आयुष कुमार को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। आरोपी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि सीबीआई की जांच के दौरान ऐसे कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए, जिससे यह सिद्ध हो सके कि आयुष इस अपराध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल था।

Fri, 24 Jan 2025 11:10 PMsandeep हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटना
share
CBI नहीं जुटा पाई सबूत; नीट पेपर लीक के आरोपी को पटना हाईकोर्ट से जमानत, वकील बोले- झूठा फंसाया

पटना हाई कोर्ट ने नीट (यूजी) 2024 पेपर लीक मामले में आरोपी आयुष कुमार को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने आयुष की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता अपूर्व हर्ष ने न्यायालय में दलील दी कि आयुष को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच के दौरान ऐसे कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए, जिससे यह सिद्ध हो सके कि आयुष इस अपराध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल था।

वहीं, सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 5 मई 2024 को एक वाहन की तलाशी के दौरान आयुष का एडमिट कार्ड बरामद हुआ था। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी को पटना के खेमनी चक स्थित लर्न प्ले स्कूल ले जाया गया था, जहां उसे असली प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक दिए गए थे। इन प्रश्न पत्रों की सामग्री नीट 2024 के असली प्रश्न पत्र से मेल खाती थी।

आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-B, 420, 411 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आयुष कुमार को जमानत दे दी।

लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।