BPSC PT exam re conduct petition rejected Patna High Court gives shock to students orders to conduct Mains BPSC पीटी परीक्षा दोबारा कराने की अर्जी खारिज; पटना हाईकोर्ट से छात्रों को झटका, मेन्स कराने का आदेश, Bihar Hindi News - Hindustan
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BPSC पीटी परीक्षा दोबारा कराने की अर्जी खारिज; पटना हाईकोर्ट से छात्रों को झटका, मेन्स कराने का आदेश

बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा कराने की अर्जी पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने आयोग का मुख्य परीक्षा कराने का आदेश दिया है। साथ ही हाई लेवल कमेटी गठित करने को कहा है।

Fri, 28 March 2025 02:59 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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BPSC पीटी परीक्षा दोबारा कराने की अर्जी खारिज; पटना हाईकोर्ट से छात्रों को झटका, मेन्स कराने का आदेश

70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा कराने की छात्रों की अर्जी को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आयोग को मुख्य परीक्ष कराने का आदेश दिया है। जिसके लिए हाई लेवल कमेटी का गठन और मेन्स परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। इससे पहले 19 मार्च को कोर्ट ने केस का फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता पीके शाही ने हाई कोर्ट को बताया कि आवेदकों की ओर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। सरकार ने दावा किया कि 70वीं पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी। आयोग की ओर से जारी सभी दिशा निर्देश को पालन किया गया था।

महाधिवक्ता ने कहा कि परीक्षा केंद्र के बाहर प्राइवेट कोचिंग संस्थान के लोगों के साथ-साथ परीक्षार्थियों के परिजन मौजूद थे। उन्हें परीक्षा केंद्र से दूर रखने के लिए पुलिस बल तैनात थी। हर सेंटर पर लगा जैमर काम कर रहा था। उन्होंने पटना के बापू परीक्षा भवन पर आयोजित परीक्षा के बारे में कोर्ट को बताया कि कुछ छात्रों ने हंगामा किया था। इस कारण वहां परीक्षा बाधित हुई।

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वहीं बीपीएससी ने भी कोर्ट में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत करार दिया। आयोग ने कहा कि उनके द्वारा अदालत में सही जानकारी दी गई है। उसी आधार पर अदालत ने पीटी परीक्षा के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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