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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: कोई कन्फ्यूजन है तो 16 सवालों पर आयोग का जवाब पढ़ लें, बच जाएगा नाम

Bihar Voter List Revision FAQ: बिहार में 25 जून से चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची में वो नाम बचेंगे, जो 2003 के स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीजन के बाद वोटर लिस्ट में थे या फिर जन्म और आवास का एक सरकारी दस्तावेज जमा करेंगे।

Mon, 18 Aug 2025 12:59 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: कोई कन्फ्यूजन है तो 16 सवालों पर आयोग का जवाब पढ़ लें, बच जाएगा नाम

Bihar Voter List Special Intensive Revision FAQ: चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट करता रहता है। कोई मर गए या इलाका बदल लिए तो नाम हटा दिया जाता है। कोई 18 साल का हो गया या इलाके में नया आया तो उसका जोड़ दिया जाता है। आयोग हर चुनाव से पहले सालाना विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision) करता है। इसमें पहले से सूची में दर्ज लोगों को कोई पेपर नहीं देना होता है। इस बार बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का फैसला लिया गया है जो 22 साल पहले 2003 में हुआ था।

जिन मतदाताओं के नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में दर्ज थे, उन्हें फॉर्म भरकर देना है, कोई प्रमाण या पहचान पत्र नहीं। मौजूदा 7.89 करोड़ मतदाताओं में ऐसे वोटरों की संख्या 4.96 करोड़ है। बचे हुए 2.93 करोड़ लोगों को जन्म और स्थान के प्रमाण में 11 तरह के दस्तावेजों में कोई एक देना है। ये वो लोग हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में 2004 के बाद जुड़ा या वो अब 18 साल के हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 7.64 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज थे। आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण पर बयान और विज्ञप्ति के माध्यम से कई चीजें साफ की हैं।

Bihar Special Intensive Revision Frequently Asked Questions

आयोग ने एक FAQ भी निकाला है जिसमें आम तौर पर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब हैं। इसे आम वोटरों के मन की शंका और सवाल का समाधान हो सकता है।

सवाल 01- गणना प्रपत्र या फॉर्म (Enumeration Form) कहां से मिलेगा?

जवाब- बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) आपके घर गणना प्रपत्र की दो कॉपी देकर जाएंगे। भरने के बाद एक कॉपी उन्हें वापस करनी है और दूसरी कॉपी रिसीविंग लेकर अपने पास ही रखनी है। अगर आपका नाम 2003 की विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद वाली सूची में था तो बस फॉर्म भरकर दे देना है। अगर उसके बाद जुड़ा था तो आपको फॉर्म के साथ 11 तरह के कागजातों में कोई एक दस्तावेज साथ में देना है।

मतदाता चाहें तो गणना फॉर्म चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ से खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के ऐप ECINet App पर भी यह फॉर्म उपलब्ध है। फॉर्म को भरने के बाद जरूरी दस्तावेज के साथ इसी ऐप पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। बीएलओ खुद आपके घर आएंगे और सत्यापन करेंगे।

सवाल 02- क्या गणना फॉर्म भरना (Enumeration Form) जरूरी है?

जवाब- हां। गणना फॉर्म भरना जरूरी है। अगर आपका नाम 24 जून 2025 तक मतदाता सूची में जुड़ चुका था, तो आपके लिए यह फॉर्म भरना आवश्यक है। आयोग इस फॉर्म और उसके साथ में मिले दस्तावेज से आपके वोटर होने की योग्यता परखेगा और सत्यापित करेगा। 27 जुलाई तक यह फॉर्म नहीं जमा करने पर 1 अगस्त को जारी होने वाले मसौदा मतदाता सूची (Draft Voter List) में आपका नाम नहीं शामिल होगा।

सवाल 03- गणना फॉर्म किस-किस को मिलेगा?

जवाब- गणना फॉर्म उन सबको बीएलओ दे जाएंगे या वो खुद ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं जिनका नाम 24 जून 2025 तक मतदाता सूची में दर्ज हो चुका है।

सवाल 04- गणना फॉर्म में क्या-क्या बताना है? साथ में क्या देना है?

जवाब- मतदाता को गणना फॉर्म में जन्म तिथि, आधार संख्या (जरूरी नहीं), मोबाइल नंबर, पिता या अभिभावक का नाम और उपलब्ध हो तो उनकी मतदाता फोटो पहचान पत्र की संख्या (EPIC Number), माता का नाम और उपलब्ध हो तो उनका EPIC नंबर, पति या पत्नी का नाम और हो तो उनका EPIC नंबर देना है। इन सूचनाओं के साथ पासपोर्ट साइज का एक हालिया रंगीन फोटो भी देना है।

सवाल 05- गणना फॉर्म के साथ अगर कोई पेपर देना है तो वो कौन से दस्तावेज लगेंगे?

जवाब- गणना फॉर्म के साथ उन लोगों को जन्म और स्थान से संबंधित 11 तरह के दस्तावेज में से कोई एक पेपर देना है, जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था या बाद में जुड़ा। दस्तावेजों की सूची में इन सारे कागजातों में कोई एक जो आपके पास उपलब्ध हो, वो काम करेगा।

A. केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) के द्वारा जारी कोई पहचान पत्र या पेंशन आदेश की कॉपी

B. 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, डाकघर, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) या सार्वजनिक उपक्रम से जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज

C. सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र

D. पासपोर्ट

E. मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी मैट्रिक या दूसरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र

F. राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र

G. वन अधिकार प्रमाण पत्र

H. सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अति पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एससी) या जाति का कोई प्रमाण पत्र

I. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)

J. राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर

K. सरकार द्वारा जारी जमीन या आवास का आवंटन पत्र

सवाल 06- गणना फॉर्म भर दिया लेकिन बीएलओ लेने नहीं आ रहा है?

जवाब- चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक प्रत्येक बीएलओ को एक मतदाता से भरा हुआ फॉर्म वापस लेने के लिए कम से कम तीन बार उनके घर जाना है। बीएलओ अगर फॉर्म लेने नहीं आता है तो आयोग की साइट https://electoralsearch.eci.gov.in/pollingstation पर मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या के साथ बीएलओ और उससे ऊपर के अधिकारियों का नंबर लेकर फोन कर सकते हैं। अधिकारियों के नंबर ECINet App पर भी मिल जाएंगे। फोन करने पर बीएलओ आकर फॉर्म ले जाएंगे। फिर भी नहीं आते तो सीनियर अफसरों के नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, जो इसका समाधान करेंगे। आयोग के मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी फोन करके संपर्क किया जा सकता है।

सवाल 07- बीएलओ (BLO), ईआरओ (ERO), डीईओ (DEO) का मोबाइल नंबर कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा?

जवाब- मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों का नंबर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट https://ceoelection.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा चुनाव आयोग के ऐप ECINet App पर भी यह जानकारी मौजूद है।

सवाल 08- यदि गणना फॉर्म नहीं जमा कराया जाता है तो क्या होगा?

जवाब- यदि आप गणना फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो मतदाता सूची के मसौदा में आपका नाम नहीं होगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त को प्रकाशित होना है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए उस स्थिति में आपको चुनाव आयोग का फॉर्म 6 भरना होगा। इसके लिए पास के संबंधित दफ्तर जाना पड़ सकता है।

सवाल 09- क्या गणना फॉर्म के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस को दस्तावेज के तौर पर दिया जा सकता है?

जवाब- चुनाव आयोग के द्वारा तय दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) शामिल नहीं है। अगर गणना फॉर्म के साथ इनमें से कोई पेपर लगाते हैं तो वो खारिज हो जाएगा। वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए आयोग के द्वारा निर्धारित 11 तरह के दस्तावेज में ही कोई एक काम करेगा। इसकी लिस्ट ऊपर सवाल नंबर 05 के जवाब में मिल जाएगी।

सवाल 10- मेरे पास मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) कार्ड है। मेरे लिए गणना फॉर्म को भरना क्यों जरूरी है?

जवाब- विशेष गहन पुनरीक्षण में वोटर आईडी कार्ड का होना या नहीं होना, महत्वपूर्ण नहीं है। यह स्पष्ट रूप से समझ लें कि अगर आपका नाम 24 जून 2025 तक वोटर लिस्ट में शामिल हो गया था तो आपको गणना फॉर्म भरकर जमा करना है और आपके ऊपर लागू नियमों के मुताबिक जरूरी दस्तावेज भी देने हैं। गणना फॉर्म नहीं भरने पर आपका नाम 1 जुलाई 2025 की प्रभावी तारीख से बनने वाली मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा। वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहने पर वोटर आईडी से आप मतदान नहीं कर सकेंगे।

सवाल 11- अगर किसी का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है तो उसे गणना फॉर्म के साथ कौन से दस्तावेज देने होंगे?

जवाब- ऐसे मतदाताओं को गणना फॉर्म के साथ जन्म की तारीख और स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित किसी एक दस्तावेज की कॉपी हस्ताक्षर करके देनी होगी। मान्य दस्तावेजों की सूची सवाल संख्या 05 के जवाब में है।

सवाल 12- अगर किसी का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है तो उसे गणना फॉर्म के साथ कौन से दस्तावेज देने होंगे?

जवाब- ऐसे मतदाताओं को अपना और माता या पिता में किसी एक के जरूरी दस्तावेज की कॉपी साइन करके फॉर्म के साथ देनी होगी। दस्तावेजों की सूची सवाल संख्या 05 के जवाब में है।

सवाल 13- अगर किसी का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है तो उसे गणना फॉर्म के साथ कौन से दस्तावेज देने होंगे?

जवाब- ऐसे लोगों को अपना और माता-पिता दोनों के मान्य दस्तावेज की कॉपी साइन करके फॉर्म के साथ देनी है। अगर मां-बाप में कोई भी भारत के नागरिक नहीं है तो मतदाता को जन्म के समय माता-पिता के वैध पासपोर्ट और वीजा की कॉपी साइन करके देनी है। दस्तावेजों की सूची सवाल संख्या 05 के जवाब में है।

सवाल 14- अगर किसी का जन्म भारत के बाहर विदेश में हुआ है तो उसे गणना फॉर्म के साथ कौन से दस्तावेज देने होंगे?

जवाब- ऐसे मतदाताओं को विदेश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग से जारी जन्म पंजीकरण के दस्तावेज की कॉपी साइन करके फॉर्म के साथ देनी होगी।

सवाल 15- अगर किसी ने आवेदन देकर भारत की नागरिकता हासिल की है तो उसे गणना फॉर्म के साथ कौन से दस्तावेज देने होंगे?

जवाब- ऐसे लोगों को नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी साइन करके फॉर्म के साथ देनी होगी।

सवाल 16- किसी का नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन वो अभी बिहार से बाहर है तो गणना फॉर्म कैसे भरेगा और जमा करेगा?

जवाब- ऐसे लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in या ऐप ECINet App पर लॉग इन करके गणना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने और साइन करने के बाद जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन जमा फॉर्म के मुताबिक बीएलओ स्थल निरीक्षण के लिए घर आएंगे और सत्यता प्रमाणित करेंगे।

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